चंडीगढ़। मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामले का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत के लिए मोहाली की एक अदालत का रुख किया। मजीठिया के वकील डी एस सोबती ने उनकी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। नशीले पदार्थ के गिरोह की जांच के लिए 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को 46 वर्षीय मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया
मादक पदार्थ रोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल की थी। मजीठिया शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। मजीठिया ने इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। राज्य पुलिस शिअद नेता की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश कर रही है। पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा पाएं। शिअद ने मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के तहत की गई कार्रवाई बताया है।