PM Shram Yogi Maandhan Yojana: भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान है, जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं, और जिनके पास भविष्य के लिए कोई बचत या पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जानिए क्या है ये योजना और इसके लाभ क्या हैं।
क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मजदूरों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है।
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योजना के लाभ
• मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन।
• सरकारी योगदान: योजना में मजदूर जितना योगदान करता है, उतना ही योगदान सरकार की ओर से किया जाता है।
• सिक्योरिटी: योजना में शामिल मजदूरों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
योजना के लिए एलिजिबिलिटी
• आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर होना चाहिए।
• आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
• आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
योजना में आवेदन कैसे करें?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं: आवेदन करने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं।
दस्तावेज जमा करें
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
रजिस्ट्रेशन पूरा करें: CSC केंद्र पर दस्तावेज जमा करने और आवश्यक जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
श्रम योगी कार्ड प्राप्त करें: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको एक श्रम योगी कार्ड नंबर जारी किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए आप अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मासिक किश्त जमा करें: योजना में शामिल होने के बाद हर महीने आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट के जरिए किश्त काटी जाएगी।
योजना की खास बातें
योजना की खास बातें
• योजना में 20 वर्ष तक निवेश करना होता है।
• 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।
• योजना में शामिल होने वाले मजदूरों को 10 रुपये प्रतिमाह का नॉमिनी शुल्क देना होता है।
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