PM Modi Degree Certificate Case: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के सीएम केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी की डिग्री मांगने के के निर्देश को खारिज किया है। वहीं पर सीएम केजरीवाल पर इस संबंध में25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
जानें क्या लिया फैसला
यहां पर मामले में विस्तृत फैसले की बात की जाए तो, इसमें जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। मामले की बात करें तो, गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी को दी डिग्रियों के बारे में सीएम केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था. इसके तीन महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगाई थी।
अदालत के फैसले पर बोले सीएम केजरीवाल
यहां पर कोर्ट के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, ”क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।