नई दिल्ली। अगर आप भी पीएम किसान से जुड़े हुए हैं और आपके खाते में भी पीएम किसान का पैसा आता है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल मोदी सरकार ने पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। जिसके बाद अब रजिस्ट्रेशन के लिए राशनकार्ड को अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि अब बिना राशन कार्ड नंबर के किसानों के खाते में 2 हजार की किस्त नहीं आ पाएगी। इसके साथ ही अब दस्तावेजों की सॉफ्टकॉपी (PDF) को भी पोर्टल में जमा करना भी जरूरी है।
ये डॉक्यूमेंट जरूरी
पीएम किसान योजना में अब रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड नंबर अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अब दस्तावेजों की सॉफ्टकॉपी (PDF) को पोर्टल में जमा करना भी जरूरी है। बता दें कि पहले किसानों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक सब हार्डकॉपी में लिया जाता था लेकिन नए नियमों के बाद इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब आवेदकों को डॉक्यूवमेंट्स की पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा
इस लिए हुआ बदलाव
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से फर्जीवाड़ा बढ़ता ही जा रहा था जिसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया और रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। यानी अब पीएम किस्त के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड का होना जरूरी है।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
— सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाना होगा।
— इधर दिख रहे न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें।
— इस पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा।
— इस पर अपना आधार नंबर डालें।
— इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।
— इसमें मांगी गई सभी जानकारी अच्छे से पढ़ने के बाद भर लें। जिसमें आपके राज्य, जिला और ब्लॉक से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी।
— अपना नाम, कैटिगरी, आधार कार्ड की जानकारी, जेंडर, बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। जिसमें पैसे ट्रांसफर होने हैं। अकाउंट के अलावा आपको IFSC कोड, अपना स्थाई पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि आदि की जानकारी ध्यान से भरनी होगी।
– इन सबके अलावा आपको अपने खेत का ब्यौरा भी इसमें देना जरूरी होगा। जैसे खसरा नंबर, जमीन का आकार, सर्वे या खाता नंबर आदि।
– इन सभी जानकारियों को भरने के बाद उसे सेव जरूर करें।
— फॉर्म के भरे जाने के बाद सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करें।
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इस तरह करें शिकायत
अगर आपके खाते में भी अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 2000 रुपये नहीं आई है तो इसकी शिकायत करके आप योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा। अगर उसके बाद भी आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आप इससे जुड़ी हेल्पलाइन नंबर पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलवा आप पीएम किसान की ईमेल आइडी [email protected] पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 011-23381092 पर कर सकते हैं।