Advertisment

PM आवास योजना में रिश्वत मांगना महंगा पड़ा: रायसेन में रोजगार सहायिका को नौकरी से निकला, शिक्षक पति सस्पेंड

PM Housing Scheme Bribe: मध्यप्रदेश के रायसेन में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्ववत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत हिनौतिया खालसा की रोजगार सहायिका को नौकरी से हटा दिया गया, जबकि उनके शिक्षक पति को सस्पेंड कर दिया गया।

author-image
BP Shrivastava
PM Housing Scheme Bribe

PM Housing Scheme Bribe: मध्यप्रदेश के रायसेन में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्ववत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत हिनौतिया खालसा की रोजगार सहायक रूकमणि पटेल को नौकरी से निकाल दिया गया वहीं उनके शिक्षक पति लक्ष्मण सिंह गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया है।
दोनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर स्वीकृत करने के लिए रिश्वत मांगने की शिकयत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी।

Advertisment

सीएम हेल्पलाइन में की थी शिकायत

पीड़ित जगमोहन लोधी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि रोजगार सहायक के पति ने पीएम आवास स्वीकृत कराने के लिए 28 हजार रुपए की मांग की। इसमें 25 हजार रुपए आवास स्वीकृति के लिए थे। 3 हजार रुपए शौचालय निर्माण की राशि के भुगतान के लिए मांगे गए।

आरोप सही पाने पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत CEO अंजू पवन भदौरिया ने मामले की जांच कराई। शिकायतकर्ता ने राशि लक्ष्मण सिंह गुर्जर को दी थी। जिसमें में आरोप सही पाए गए। इसके बाद रोजगार सहायकि रूकमणि पटेल की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। साथ ही उनके शिक्षक पति लक्ष्मण सिंह गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। लक्ष्मण सिंह प्राथमिक शाला झामर में शिक्षक है।

ये भी पढ़ें: इंदौर में मेट्रो के अंडर ग्राउंड रूट पर मंत्री विजयवर्गीय की आपत्ति: कहा- हम एमजी रोड पर अंडर ग्राउंड लाइन नहीं चाहते

Advertisment

26 मार्च को शिकायत, 2 मार्च को एक्शन

पीड़ित जगमोहन लोधी ने शिकायत 26 मार्च 2025 को दर्ज कराई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 28 मार्च को उच्च अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की। बुधवार को आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

रीवा गैंगरेप केस में 8 आरोपियों को उम्रकैद: पति को पेड़ से बांधकर महिला से की थी वारदात, 164 दिन में आया फैसला

Rewa Gang Rape Case

Rewa Gang Rape Case: मध्यप्रदेश के रीवा में पांच महीने पहले हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार, 2 अप्रैल 2025 को गैंगरेप के सभी 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ एक दोषी को 2 लाख 31 हजार और बाकी सभी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सजा एक साल और बढ़ जाएगी। कोर्ट ने यह अहम फैसला 164 दिन में सुनाया है। वारदात 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ के भैरव बाबा मंदिर में घूमने गए दंपती के साथ हुई थी। दोषियों ने महिला के पति को पेड़ से बांधकर महिला के साथ गैंगरेप किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

Advertisment
Pradhan Mantri Awas Yojana CM Helpline PM housing scheme Bribe Raisen Rojgar Sahayika job fired teacher suspende
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें