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Pradhan Mantri Awas Yojana: तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी फटाफट बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. किसानों के लिए पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने के बाद अब पीएम मोदी ने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत बड़ी राहत दे दी है.
अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 3 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दे दी है.
पीएम आवास योजना के लिए पात्रता
आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होना अनिवार्य है.
आवेनदकर्ता का भारत का नागरिक होना भी जरूरी है.
प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है.
योजना के लिए पात्र होने के लिए व्यक्तियों के पास भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
अगर परिवार में किसी सरकार की सरकारी नौकरी है तो उसे भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
EWS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
PMAY योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
पहचान पत्र
पता प्रमाण
आय प्रमाण
संपत्ति दस्तावेज
ये है अप्लाई का तरीका
सबसे पहले उस कैटगरी (MIG, LIG आदि) की पहचान करें जिसके तहत आप PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in पर जाएं.
मुख्य मेनू के तहत नागरिक मूल्यांकन या सिटीजन एसेसमेंट पर क्लिक करें और आवेदक कैटेगरी का चयन करें.
आपको एक अलग पेज पर भेज दिया जाएगा जहां आपको अपना आधार विवरण दर्ज करना होगा.
अपने व्यक्तिगत, आय, बैंक खाते के विवरण और वर्तमान आवासीय पते के साथ ऑनलाइन PMAY का आवेदन भरें.
कैप्चा कोड दर्ज करें, सही ढंग से जानकारी को वेरिफाई करें और सबमिट करें.
ऑफलाइन कैसे करें अप्लाई
अपने घर के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहां से फॉर्म लेकर भरें. ये सेंटर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चलाए जाते हैं. ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 25 रुपए प्लस GST देना होगा.
ध्यान रहे कि इसका पैसा वसूलने या जमा करने के लिए किसी भी प्राइवेट एजेंसी को कम नहीं दिया गया है. आप चाहें तो किसी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म में जिन कागजातों का जिक्र करते हैं, उन सभी की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाकर जमा करें.
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