Advertisment

PM Awas Yojana: सरकार बनाने जा रही 3 करोड़ नए घर, आप भी लें लाभ, जानें क्‍या हैं नियम और पात्रता, ऐसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Awas Yojana: तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी फटाफट बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

author-image
Kalpana Madhu
PM Awas Yojana: सरकार बनाने जा रही 3 करोड़ नए घर, आप भी लें लाभ, जानें क्‍या हैं नियम और पात्रता, ऐसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Awas Yojana: तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी फटाफट बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. किसानों के लिए पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने के बाद अब पीएम मोदी ने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत बड़ी राहत दे दी है.

Advertisment

अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 3 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दे दी है.

पीएम आवास योजना के लिए पात्रता

आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होना अनिवार्य है.

आवेनदकर्ता का भारत का नागरिक होना भी जरूरी है.

प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है.

योजना के लिए पात्र होने के लिए व्यक्तियों के पास भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.

Advertisment

अगर परिवार में किसी सरकार की सरकारी नौकरी है तो उसे भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

EWS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

PMAY योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

पहचान पत्र

पता प्रमाण

आय प्रमाण

संपत्ति दस्तावेज

ये है अप्लाई का तरीका

सबसे पहले उस कैटगरी (MIG, LIG आदि) की पहचान करें जिसके तहत आप PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in पर जाएं.

मुख्य मेनू के तहत नागरिक मूल्यांकन या सिटीजन एसेसमेंट पर क्लिक करें और आवेदक कैटेगरी का चयन करें.

Advertisment

आपको एक अलग पेज पर भेज दिया जाएगा जहां आपको अपना आधार विवरण दर्ज करना होगा.

अपने व्यक्तिगत, आय, बैंक खाते के विवरण और वर्तमान आवासीय पते के साथ ऑनलाइन PMAY का आवेदन भरें.

कैप्चा कोड दर्ज करें, सही ढंग से जानकारी को वेरिफाई करें और सबमिट करें.

Advertisment

ऑफलाइन कैसे करें अप्लाई

अपने घर के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहां से फॉर्म लेकर भरें. ये सेंटर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चलाए जाते हैं. ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 25 रुपए प्लस GST देना होगा.

ध्यान रहे कि इसका पैसा वसूलने या जमा करने के लिए किसी भी प्राइवेट एजेंसी को कम नहीं दिया गया है. आप चाहें तो किसी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म में जिन कागजातों का जिक्र करते हैं, उन सभी की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाकर जमा करें.

Advertisment
चैनल से जुड़ें