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नई दिल्ली । पीएफ के निमय पर एक अप्रैल 2022 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद पीएफ एकाउंट (PF Accounts) में 2.5 लाख से अधिक रुपयों पर जो भी ब्याज मिलेगा उसपर अब टैक्स लगेगा। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि ब्याज पर टैक्स किस हिसाब से लगेगा इसके लिए अधिक स्पष्टता का इंतजार है।
पिछले साल बजट सत्र में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) ने पीएफ में बदलाव की घोषणा की थी लेकिन अब तक इसके लिए कोई स्पष्ट नियम जारी नहीं किया गया है। ये नया नियम लागू होने में मात्र 15 दिन बचे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
लगेगा टैक्स लेकिन कैसे साफ नहीं
पीएफ योगदान (PF Contribution) के जरिए कर्मचारियों का पैसा सेवानिवृत्ति के लिए जमा होता है। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि टैक्स हर साल लगेगा या सेवानिवृत्ति का पैसे पर लगेगा।
2021-22 के बजट में की गई थी घोषणा
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बजट में कर्मचारियों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक योगदान पर जो भी टैक्स मिलेगा उस पर टैक्स की घोषणा की गई थी। नया नियम 1 अपैल से शुरू हो रहे नए फाइनेंशियल ईयर से लागू होने जा रहा है।
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