MP Cricket News: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (Madhya Pradesh Cricket Association) यानी एमपीसीए (MPCA) में बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जबकि बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त राज्य किक्रेट एसोसिएशन (MP Cricket News) को भी उनका पालन करना था। इस मामले हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) जबलपुर में एक याचिका दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों (MP Cricket News) को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिका में एमपीसीए की मनमानी को दी गई चुनौती
नर्मदापुरम निवासी आनंद मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MP Cricket News) यानी एमपीसीए (MPCA) की मनमानी को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 2018 में लोढ़ा समिति (Lodha Committee) की सिफारिश पर बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन एमपीसीए (MP Cricket News) के संचालन में उनका परिपालन नहीं हो रहा है।
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मेंबर चयन में भी नियमों का पालन नहीं
याचिका में कहा गया है कि एमपीसीए (MP Cricket News) में किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं है। इसकी बैठकों का आयोजन से लेकर मेंबर्स के चयन तक में नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसके अलावा बजट का उपयोग भी मनमाने तरीके से किया जाता है। बीसीसीआई की यह जिम्मेदारी है राज्य किक्रेट एसोसिएशन (MP Cricket News) उन दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें।
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इन्हें हुए नोटिस जारी
मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) रवि मलिमठ और जस्टिस (Justice) विशाल मिश्रा की युगलपीठ में हुई। इस याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार, बीसीसीआई (BCCI), एमपीसीए (MP Cricket News), रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी सहित नर्मदापुरम के क्रिकेट एसोसिएशन (Narmadapuram Cricket Association) सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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