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केंद्र सरकार ने पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.... अब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की पेंशन उसके “आखिरी नौकरी वाले दिन” यानी Last Working Day के नियमों के हिसाब से तय होगी.... इसका मतलब ये है कि कर्मचारी जिस दिन नौकरी छोड़ेगा या उसकी मृत्यु होगी.... उसी दिन लागू नियम पेंशन कैलकुलेशन में माने जाएंगे.... पहले इस बात पर भ्रम रहता था कि पेंशन की गणना किस तारीख के नियमों के आधार पर की जाए, जिससे कई बार विवाद भी खड़े हो जाते थे। लेकिन अब इस नए आदेश से ये सभी उलझनें खत्म हो जाएंगी और पेंशन तय करने में पारदर्शिता आएगी....
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