CG News: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने पेंशनर्स को दिवाली से एक दिन पहले बड़ा तोहफा दिया है। जिसके तहत अब प्रदेश के पेंशनर्स को 50 प्रतिशत महंगाई राहत (Dearness Relief) मिलेगी। इसका फायदा सातवें वेतनमान लागू होने के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही छठे वेतनमान पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आदेश एक अक्टूबर 2024 से लागू (CG News) होगा।
क्या है DR बढ़ाने का नियम
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स को कितना डीआर (Dearness Relief) देना है, यह छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत तय होता है। पेंशनर्स को डीआर देने से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से सहमति लेता है। दोनों राज्यों की सहमति के बाद आज इसका आदेश जारी कर दिया गया (CG News) है।
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टूटी है परंपरा
पूर्व के वर्षों में परंपरा रही है कि जब भी राज्य के कर्मचारियों को डीए (Dearness Allowance) का ऐलान होता था तो पेंशनर्स को भी महंगाई राहत के आदेश जारी किए जाते थे। पिछले कुछ साल से परंपरा टूटी है। कर्मचारियों को तो DA मिल जाता है, लेकिन पेंशनर्स को DR के लिए इंतजार करना पड़ता है।
इसी तरह एक और परंपरा टूटी है। पूर्व में नौकरशाहों के साथ राज्य के कर्मचारियों को डीए दिया जाता था। अब नौकरशाहों का डीए केंद्रीय कर्मियों के साथ ही दे दिया जाता है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को डीए के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना पड़ता (CG News) है।
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