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Indian Railway: MP से गुजरने वाली इस ट्रेन में हुए बड़े बदलाव, अब जल्द पूरी हो सकेगी इन शहरों की यात्रा

Indian Railway: भोपाल मंडल ने पातालकोट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14623/14624) के नंबर और समय में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। ये फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। 1 मार्च से पातालकोट एक्सप्रेस नए नंबर के साथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में संचालित की जा रही है।

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BP Shrivastava
Indian Railway

हाइलाइट्स

  • भोापाल मंडल ने पातालकोट ट्रेन का नंबर-समय बदला
  • फिरोजपुर से सिवनी के बीच होती है संचालित
  • पूरी यात्रा का समय भी कम हुआ
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Indian Railway: भोपाल रेल मंडल ने 1 मार्च 2025 से पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन के नंबर और समय में बड़ा बदलाव किया है। साथ ही अब पातालकोट एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में संचालित की जाएगी। ये फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि पातालकोट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14623/14624) अब ट्रेन नंबर 14623 (सिवनी-फिरोजपुर एक्सप्रेस) को 20423 और ट्रेन नंबर 14624 (फिरोजपुर-सिवनी एक्सप्रेस) को 20424 के रूप में जाना जाने लगा है। इसी के साथ ही सिवनी-फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। जिससे यात्री अब पहले के मुकाबले जल्दी और सुविधाजनक रूप से अपनी यात्रा कर सकेंगे।

फिरोजपुर-सिवनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20424 यानी फिरोजपुर-सिवनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब फिरोजपुर कैंट स्टेशन चलेगी। ये सुबह 04.10 बजे रवाना होगी और बीना जंक्शन, गंजबासौदा, विदिशा, भोपाल जंक्शन, रानी कमलापति, नर्मदापुरम और इटारसी जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन सुबह 06.20 बजे सिवनी स्टेशन पहुंचेगी। इस बदलाव के चलते यात्री कुल 55 मिनट पहले सिवनी पहुंच पाएंगे।

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सिवनी-फिरोजपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20423 सिवनी-फिरोजपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह 08.20 बजे सिवनी स्टेशन से चलेगी। ये इटारसी जंक्शन, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल जंक्शन, विदिशा, गंजबासौदा और बीना जंक्शन स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह 11.25 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी। इससे यात्रियों के 35 मिनट बचेंगे।

भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट के आदेश: 10 दिन में कार्य पूरा नहीं हुआ तो कोर्ट में उपस्थित होकर देना होगा जवाब

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Bhopal News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा से जुड़े एक मामले में आरआरसी का निष्पादन नहीं करने पर भोपाल कलेक्टर को आदेश दिया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, यदि 10 दिनों में आरआरसी का निष्पादन नहीं होता तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देना होगा। यह दूसरी बार है जब भोपाल कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने नाराजगी जताई है।पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

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