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नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल इंडियन रेलवे(Indian railway) ने यात्रियों को चेतावनी देते हुए ट्वीट जारी किया है। जिसमें रेलवे ने यात्रियों को सफर के दौरान ज्वलनशील सामग्री से दूर रहने को कहा है। बता दें कि ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसे देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian railway) ने अपने यात्रियों को चेतावनी दी है। जिसमें रलवे ने सख्ती से सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
यह है ट्वीट
भारतीय रेलवे ने ट्वीट जारी करते हुए यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह के ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग करने से साफ मना किया है। रेलवे ने लिखा कि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री ऐसा करता है उसके खिलाफ सख्त कार्वाई की जाएगी। रेलवे ने कहा कि अगर कोई यात्री सफर के दौरान ज्वलशील सामग्री के साथ पकड़ाता है तो यह 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। वहीं उस व्यक्ति को 3 साल की जेल या हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
https://twitter.com/wc_railway/status/1376830808535621639
इन चीजों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी देते हुए सफर के दौरान सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर या पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। अगर किसी यात्री के पास इस तरह की वस्तु मिलती है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा बनी रखे इसलिए रेलवे ने यह चेतावनी दी है। इसके साथ ही सफर के दौरान स्मोकिंग करना अपराध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करते पकड़ाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी।
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