/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/Panna-Rape-Case-MP-High-Court-rape-victim-case-abortion-hindi-news.webp)
हाइलाइट्स
पन्ना रेप केस की MP हाईकोर्ट में सुनवाई
पीड़िता बच्चे को देगी जन्म
हाईकोर्ट से गर्भावस्था जारी रखने का आदेश
Panna Rape Case MP High Court: पन्ना की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भावस्था जारी रखने के लिए आदेश दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि प्रजनन व्यक्तिगत अधिकार है, जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। प्रजनन स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
नाबालिग और माता-पिता का गर्भपात से इनकार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि नाबालिग रेप पीड़िता और उसके माता-पिता ने गर्भपात से मना कर दिया है, अत: गर्भावस्था जारी रखने का आदेश पारित किया जाता है। जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में पन्ना रेप केस पर सुनवाई हुई।
पन्ना जिला कोर्ट ने हाईकोर्ट को लिखा था पत्र
पन्ना जिला कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भवती होने के संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखा था। जिसकी सुनवाई संज्ञान याचिका में करते हुए हाईकोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।
[caption id="attachment_924475" align="alignnone" width="1011"]
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट[/caption]
पीड़िता ने मेडिकल जांच से किया था इनकार
हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड ने बताया कि पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गर्भपात और बच्चे को जन्म देने के सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद पीड़िता और उनके माता-पिता गर्भपात करवाने से इनकार कर दिया।
'प्रजनन मौलिक अधिकार'
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गर्भपात के अधिकार की निजता व गरिमा मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित है, जिसकी दृढ़ता से रक्षा करना चाहिए। यौन और प्रजनन संबंधी विकल्प व्यक्तिगत अधिकार है। प्रजनन स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
ये खबर भी पढ़ें:समधी संग फरार हुई समधन, कुछ ही दिनों में होनी थी बेटे की सगाई, उज्जैन की फिल्मी लव स्टोरी से पुलिस भी दंग
'गर्भपात का आदेश नहीं दिया जा सकता'
MP हाईकोर्ट ने कहा गर्भपात के लिए गर्भवती की सहमति सर्वोपरि है, जिस पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। पीड़िता व माता-पिता का गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाना चाहते हैं। उनके द्वारा गर्भपात के लिए सहमति नहीं दी गई है। वर्तमान परिस्थिति में गर्भपात का आदेश नहीं दिया जा सकता।
Ujjain Airport: उज्जैन में 241 एकड़ में बनेगा नया एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 से पहले होगा शुरू होंगी फ्लाइट्स
/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/ujjain-airport.webp)
Ujjain Airport: मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। अब जल्द ही उज्जैन (Ujjain) में नया एयरपोर्ट (Airport) बनाया जाएगा। इस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने प्रदेश को विकास की नई उड़ान देने का भरोसा जताया। 1 नवंबर को भोपाल में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू (K R Naidu) और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार के विमानन विभाग और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच उज्जैन एयरपोर्ट विकास को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MOU) साइन हुआ। इस परियोजना का लक्ष्य 2028 के सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट को संचालन योग्य बनाना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/10/15/2025-10-15t102639676z-logo-bansal-640x480-sunil-shukla-2025-10-15-15-56-39.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें