नई दिल्ली। मार्च के महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है। अगर आप पैनकार्ड Pan-Aadhaar linking last Date धारक हैं। तो ये खबर आपके बड़े काम की है। आपको बता दें पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। यानि आपके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। इसलिए आप भी इस तारीख के पहले जल्द से जल्द ये काम कर लें। वरना आपके जरूरी काम रुक सकते हैं। इतना ही नहीं इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
क्या होगा, अगर लिंक नहीं किया तो —
अगर आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको TDS तो भरना ही पड़ेगा साथ ही साथ TDS भी भरना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इन्वैलिड माना जाएगा। ऐसा होने की कंडीशन में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
PAN रद्द हुआ तो क्या होगा –
- आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे।
- प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी।
- शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे।
- पैन से लिंक वाले कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे।
क्या कहता है कानून —
आपको बता दें संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है। इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक न होने की कंडीशन में अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इसी के आधार पर सरकार ने तय की गई गाइडलाइन पर दोनों को लिंक न किए जाने की कंडीशन में जुर्माने की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। जो 10 हजार से अधिक नहीं होगी।
अमान्य माना जाएगा पैनकार्ड —
आपको बता दें आधार से लिंक न होने की कंडीशन में पैनकार्ड इनवैलिड तो रहेगा ही साथ ही साथ इसके उपयोग करने पर आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। इसकी राशि तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा। यदि आप एक बार से ज्यादा इनवैलिड कार्ड को यूज करते हैं तो पेनाल्टी की राशि बढ़ सकती है। आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है।
फिर इतने प्रतिशत लगेगा TDS
जानकारों की मानें तो इनवैलिड पैनकार्ड पर आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। कानून के प्रावधानों अनुसार होगा यू कि जहां भी आपका TDS यानि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटता है, वो रेट 20 प्रतिशत हो जाएगा। इतना ही नहीं बैंक में जिस अकांउट पर 10 हजार ब्याज मिलता है वहां आपका टैक्स 20 प्रतिशत कट सकता है।
PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी –
सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा। जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है।
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक ( How to link Pan-Aadhaar )—
– PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। यानि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें।
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
– इसमें अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करें। ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
– OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
— आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com/ या www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं।
— इसके बाद एक पॉप-अप मैसेज आपको दिखाई देगा, जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।
– ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।
SMS से भी लिंक कर सकते हैं पैन-आधार
मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) के मुताबिक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।