नई दिल्ली। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को अब सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। बता दें कि इससे पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखरी तारीख 30 जून रखी गई थी। जिसे बढ़ाकर 30सितंबर कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप इसे 30 सितंबर तक लिंक कर सकते है। वहीं 30 सितंबर के बाद अगर आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यदि आपने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपका आधार और पैन कार्ड सही समय पर लिंक नहीं होता है तो आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते समय पेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
बता दें कि भले ही सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया हो लेकिन आप अब घर बैठे ही अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड लिंक के स्टेटस को आप www.incometaxgov.in पर लॉगइन करके चेक कर सकते हैं। इस साइट में जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ ही अपने पैन कार्ड के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं।
SMS के जरिए भी करवा सकते हैं लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप SMS भेजकर भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> को टाइप करना होगा। वहीं इस SMS को आपको 567678 या 561561 पर भेजना होगा।