Advertisment

Pan Aadhaar Link: समय रहते निपटा लें यह काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

Pan Aadhaar Link: समय रहते निपटा लें यह काम, नहीं तो हो सकती है परेशानीPan Aadhaar Link: Get this work done in time, otherwise there may be trouble-nk

author-image
Bansal News
Pan Aadhaar Link: समय रहते निपटा लें यह काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

नई दिल्ली। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को अब सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। बता दें कि इससे पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखरी तारीख 30 सितंबर 2021रखी गई थी लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी। अगर आप ने भी अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो समय रहते यह काम निपटा लें वरना आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा। साथ ही आपको भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

Advertisment

इस तारीख के बाद बेकार हो जाएगा पैन कार्ड
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यदि आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपका आधार और पैन कार्ड सही समय पर लिंक नहीं होता है तो आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते समय पेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलवा 31 मार्च 2022 तक अगर आपने अपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको 10 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि भले ही सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया हो लेकिन आप अब घर बैठे ही अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड लिंक के स्टेटस को आप www.incometaxgov.in पर लॉगइन करके चेक कर सकते हैं। इस साइट में जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ ही अपने पैन कार्ड के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं।

लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत अगर आप समय सीमा के अंदर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा और इसका इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

इस तरह करें लिंक
– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
– फिर Click here पर क्लिक करें. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
– सभी बॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।

Advertisment

SMS के जरिए भी करवा सकते हैं लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप SMS भेजकर भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN 12-digit Aadhaar 10-digit PAN को टाइप करना होगा। वहीं इस SMS को आपको 567678 या 561561 पर भेजना होगा।

आधार से लिंक नहीं कराने पर Invalid हो जाएगा पैन कार्ड
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना जरुरी है क्योंकि अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती है और अगर आपको पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो आप पेन कार्ड से संबंधित काम नहीं करवा पाएंगे। इसी कड़ी में सीबीडीटी ने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

Pradesh Breaking Hindi" MP News Hindi Pradesh Breaking Hindi link Pradesh Breaking Hindi panadharlinklastdate Pan-Aadhaar link Pan-Aadhaar pan card pan and aadhar MP Samachar in Hindi MP politics News in Hindi MP News in Hindi today MP Live News Hindi mp latest news in hindi MP Hindi News Headlines MP Breaking News Today Hindi MP Breaking News In Hindi Today MP Breaking News Hindi MP Madhya Pradesh News in Hindi live Madhya Pradesh News Hindi Madhya lastdate last Hindi News Madhya Pradesh Hindi News Channel MP Hindi Business News Updates Date business latest updates business latest news ADHARPAN LINK ADHARLINK ADHARCARD Aadhar card
Advertisment
चैनल से जुड़ें