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PAN Aadhaar Link : 31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड, जानिए घर बैठे कैसे करें ये काम

PAN Aadhaar Link 2025: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए! 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।

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anjali pandey
PAN Aadhaar Link : 31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड, जानिए घर बैठे कैसे करें ये काम

PAN Aadhaar Link 2025: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए! 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा।

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पैन कार्ड आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है चाहे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हो, लोन लेना हो, बैंक ट्रांजैक्शन करना हो या पेंशन और रिफंड क्लेम करना हो। अगर यह बंद हो गया, तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर पैन लिंक नहीं हुआ तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा, और यहां तक कि आपकी सैलरी ट्रांसफर या SIP निवेश में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए, इसे समय पर लिंक करना बेहद जरूरी है।

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका

[caption id="" align="alignnone" width="1200"]पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका[/caption]

आप घर बैठे कुछ मिनटों में पैन-आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें

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  • इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं: incometax.gov.in/iec/foportal
  • होम पेज पर नीचे ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
  • Validate बटन पर क्लिक करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे डालकर वेरिफाई करें।
  • अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव था, तो लिंकिंग के लिए ₹1000 की फीस भरनी होगी।
  • बस! आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

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क्या सभी को पैन-आधार लिंक करना जरूरी है?

हाँ, वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

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अगर ऐसा नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप कई वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे जैसे सैलरी क्रेडिट, टैक्स रिफंड, पेंशन, सरकारी योजनाएं और आर्थिक सुविधाएं।

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