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WhatsApp SIM Binding Rule: व्हाट्सएप 1 मार्च से बिना सिम के नहीं चलेगा, कंप्यूटर से 6 घंटे में होगा लॉगआउट, जानें और क्या बदलेगा

व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1 मार्च से नियमों में बदलाव होगा। अब बिना सिम के आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे।

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Rahul Garhwal
WhatsApp SIM Binding Rule 1 march Deadline hindi news

WhatsApp SIM Binding Rule 1 march Deadline: व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नियम बदलने जा रहा है। 1 मार्च से सिम-बाइंडिंग नियम लागू होगा। जिस सिम से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना है, अगर वो आपके फोन में नहीं है या डीएक्टिवेट हो जाती है तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा।

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सिम बाइंडिंग नियम क्या है ?

नए सिम बाइंडिंग नियम के मुताबिक जिस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना है, वही सिम कार्ड आपके फोन में एक्टिव होना चाहिए। अगर वो सिम आप फोन से निकाल देते हैं या सिम डीएक्टिवेट हो जाती है तो आप उस फोन पर व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे।

अभी क्या हैं नियम और 1 मार्च से क्या बदलेगा

फोन में सिम होगी तब ही व्हाट्सएप चलेगा

whatsapp sim binding

अभी सिम निकालने के बाद भी फोन में व्हाट्सएप चलता रहता है, लेकिन 1 मार्च से फोन में रजिस्टर्ड सिम का एक्टिव होना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

कंप्यूटर से हर 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट

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अभी कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब एक बार लॉगिन करने पर हफ्तों तक एक्टिव रहता है, लेकिन 1 मार्च से हर 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट हो जाएगा। सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया गया है।

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कंपनियों को देनी होगी रिपोर्ट

अभी कोई पेनल्टी या रिपोर्टिंग नहीं देनी होती थी, लेकिन 1 मार्च से कंपनियों को 120 दिन में रिपोर्ट देनी होगी।

अभी OTP के जरिये कहीं भी लॉगिन हो जाता है व्हाट्सएप

otp whatsaap

अभी व्हाट्सएप को OTP के जरिये कहीं भी लॉगिन किया जा सकता है। इसके लिए उसी फोन में सिम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 1 मार्च से सिम बाइंडिंग के बिना व्हाट्सएप बंद हो जाएगा।

28 फरवरी को खत्म होगी डेडलाइन, अब नहीं बढ़ेगी

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कंपनियों को नियम लागू करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया गया था। 28 फरवरी को डेडलाइन खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 1 मार्च 2026 से सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को सिम-बाइंडिंग सिस्टम लागू करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि 28 नवंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी।

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