हाइलाइट्स
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ऑनलाइन गेमिंग पर 27 जनवरी को आ चुका है अध्यादेश
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कांग्रेस ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का किया विरोध
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हाईकोर्ट तक मामले में ले चुका है संज्ञान
MP Online Gaming Bill: मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग लीगलाइज होगी। इसके लिये सरकार ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वालों से 28% जीएसटी वसूल करेगी। जीएसटी की यह राशि पूरे गेम पर वसूल की जाएगी।
पहले थी यह व्यवस्था
इसके पहले जो व्यवस्था थी, उसने ऑनलाइन गेम खिलाने वाले व्यक्ति को मिलने वाले कमीशन पर जीएसटी वसूला जाता था, अब पूरे गेम पर जीएसटी देना होगा।
इससे संबंधित अध्यादेश सरकार 27 जनवरी को लागू कर चुकी है, जो विधेयक (MP Online Gaming Bill) पारित होने के बाद अब कानून का रूप लेगा।
विपक्ष से सदन से किया वॉकआउट
एमपी के बजट सत्र में सदन में विधेयक (MP Online Gaming Bill) के आते ही हंगामा हो गया।
विपक्ष ने कहा कि क्या सत्ता पक्ष सट्टे से सरकार चलाना चाहता है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया।
हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त कानून बनाने को कहा था
एक मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ऑनलाइन गेम (MP Online Gaming Bill) को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था और इस पर सरकार को सख्त कानून बनाने के लिये भी कहा था।
कानून बनाने कमेटी भी हुई गठित
तत्कालीन शिवराज सरकार ने इसके लिये कमेटी भी गठित की थी, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग (MP Online Gaming Bill) के दुष्परिणामों को लेकर कोई मसौदा नहीं बन सका। निर्धारित समय के अंदर कानून नहीं बनाने पर हाईकोर्ट नाराज भी हुआ।
सरकार ने कोर्ट को अंडरटेकिंग तक दी
इसके बाद राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में पेश की। इसके बाद राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग (MP Online Gaming Bill) के लिये तीन माह में कानून का मसौदा बनाने की बात कही थी, पर इसे लेकर कानून बना ही नहीं।
हाईकोर्ट ने इसलिये लिया था संज्ञान
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सनत कुमार जायसवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था।
सनत कुमार जायसवाल पर आरोप था कि उसने अपने नाना के खाते से साढ़े आठ लाख रुपये की राशि निकाली थी। इस रकम को उसने ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से आईपीएल के सट्टे में लगाकर बर्बाद कर दिया।
केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि गैंबलिंग एक्ट (MP Online Gaming Bill) राज्य की सूची का विषय है।
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डिवीजन बेंच ने रद्द किया आदेश
हालांकि बाद में डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच से जारी आदेशों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सिंगल बेंच में भी केस डिस्पोज हो गया और आनलाइन गैंबलिंग को लेकर कोई कानून ही नहीं बन सका।