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ONGC: ओएनजीसी 'विवाद से विश्वास-2' योजना लागू करने में जुटी, पढ़ें विस्तार से

नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं गैस कंपनी ओएनजीसी अनुबंधों से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए विश्वास-2’ को लागू करने में जुट गई है।

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नई दिल्ली।  सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम एवं गैस कंपनी ओएनजीसी अनुबंधों से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए घोषित एकमुश्त विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास-2’ को लागू करने में जुट गई है। ऑयल एंड नैचुरल गैस

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कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने बयान में कहा कि उसने अनुबंध से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक आंतरिक कार्यबल का गठन किया है।

ओएनजीसी ने कहा कि समाधान योजना के तहत 30 अप्रैल के पहले या उस तारीख तक अदालती आदेश पारित हो चुके मामलों में बकाया राशि के 85 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाएगा जबकि 31 जनवरी तक या उसके पहले आए

मध्यस्थता निर्णयों के मामलों में 65 प्रतिशत राशि का भुगतान होगा। सरकार ने अनुबंधों से जुड़े लंबित विवादों के निपटान के लिए एकमुश्त समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास-2’ लाने की घोषणा की थी।

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इसके लिए जीईएम के पोर्टल पर ठेकेदारों को आवेदन करना होगा। यह योजना 15 जुलाई से 31 अक्टूबर तक वैध है। ओएनजीसी ने कहा कि उसने अपने कारोबारी साझेदारों के साथ मजबूत एवं पारदर्शी रिश्ते बनाने के लिए कई कदम

उठाए गए हैं।

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