Hit And Run Law: छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने आंदोलन स्थगित कर दिया है. हड़ताल पर बैठे बस-ट्रक ड्राइवरों ने आज से स्टेरिंग छोड़ अभियान का ऐलान किया था.
आंदोलन निरस्त कर संगठन में शामिल सभी ड्राइवरों को काम पर लौटने आदेश दिए गएँ हैं.रायपुर कलेक्टर को आंदोलन निरस्त का ज्ञापन सौंपा है.
प्रदर्शनकारियों ने चालकों को पहनाई माला
कवर्धा में प्रदर्शनकारियों (Hit And Run Law) ने सड़क से गुजर रहे ट्रक चालकों को रोककर माला पहनाई है. जिसके बाद उन्हें दंडवत प्रणाम किया है।
वहीं राजनांदगांव, देवभोग औ गारियाबंद में सड़क पर उतरकर ड्राइवरों ने जमकर नारेबाजी की।
केंद्रीय मंत्रालय ने कही ये बात
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.
वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई.
डाइवर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कही ये बात
डाइवर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने बतया कि सरकार ने ट्रांसपोर्टर से बात की, हमसे नहीं; इसलिए हिट एंड रन (Hit And Run Law) कानून को वापस लिया जाना चाहिए”।
उन्होंने आगे कहा कि सुबह 11 बजे तेलीबांधा में सभी ड्राइवर इकट्ठा होकर गाड़ियों के मालिकों को चाबी सौपेंगे।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और संघ से जुड़े गाड़ी मालिक उपस्थित रहेंगे।
हिट एंड रन के विरोध में ड्राइवर आज से जाएंगे अनिश्चितकाल हड़ताल पर | Raipur News
.#hitandrunlaw #DriversStrike #strike #busdrivers #indefinitestrike #Chhattisgarh #CGNews #BREAKING pic.twitter.com/1LIdp1Uf0C— Bansal News (@BansalNewsMPCG) January 10, 2024
इन राज्यों में हुई थी हड़ताल
राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है।
हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है।
देश के 9 राज्यों में जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच AIMGTA (ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) का बड़ा बयान सामने आया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि- हमारी केंद्र सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि, इस कानून के बारे में विचार करके फैसला लिया जाना चाहिए था।
सरकार ने इस कानून को लागू करते वक्त हमसे बात नहीं की। हालांकि, हम फिलहाल इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि विरोध या हड़ताल से इसका हल नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई की सरकार जल्द ही इस मु्द्दे पर हमने बातचीत करेगी और हमारे हक में फैसला लेगी।
#WATCH | Delhi: On the protest by transport associations, drivers against the new law on hit and run cases, All India Motor & Goods Transport Association President, Rajendra Kapoor says "Our only demand from the govt is that the decision should have been taken after having… pic.twitter.com/YsmdT46eVN
— ANI (@ANI) January 2, 2024
संबंधित खबर:
नए कानून में क्या बदलाव हुआ?
आपको बता दें कि अभी तक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी।
इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है।
खबर के मुताबिक अगर हड़ताल अगर दो दिन और चली तो पेट्रोल पंप ड्राई होने लगेंगे।
संबंधित खबर:
ये भी पढ़ें:
Man and Lizard Love: मजदूर और बेजुबान छिपकली का अनूठा प्यार, जानकर आप भी कहेंगे वाह
10 Jan 2024 Rashifal: कर्क राशियों के बिगड़े काम बनेंगे, क्या कहती है आपकी राशि
मध्य प्रदेश में चार IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, समीर यादव को मिली SP सीएम सुरक्षा की जिम्मेदारी