हाइलाइट्स
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चंडीगढ़ महापौर चुनाव पर सुनवाई
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बैलट पेपरों खराब करने पर SC ने लगाई फटकार
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कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जबाव
दिल्ली। Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ महापौर चुनाव में बैलट पेपरों को कथित तौर पर डिफेस्ड (खराब) करने की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकतंत्र का मजाक करार देते हुए आदेश दिया कि बैलट पेपरों और चुनावी कार्यवाही के वीडियो को सुरक्षित रखा जाए।
आप पार्षद की याचिका पर सुनवाई
आम आदमी पार्टी (आप) के 1 पार्षद की याचिका का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने नगर निकाय सहित चंडीगढ़ आधिकारियों को नोटिस जारी किए। आप के पार्षद ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी कार्यवाही का वीडियो देखने के बाद नाराजगी जताई और कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने कि बैलट पेपरों को खराब किया।
सीजेआई बोले- यह लोकतंत्र का मजाक है
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम स्तब्ध हैं। हम लोकतंत्र की इस तरह हत्या नहीं करने देंगे।’’ पीठ ने आदेश दिया कि मत्र पत्र और कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाए।
आप के एक पार्षद ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें चंडीगढ़ महापौर चुनाव नये सिरे से कराने के पार्टी के अनुरोध पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
30 जनवरी को हुए थे निकाय चुनाव
भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठजोड़ के खिलाफ जीत हासिल की थी। महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को 16 जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 12 वोट मिले थे। वहीं, आठ वोट को अवैध घोषित कर दिया गया था।