हाइलाइट्स
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दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर बैन का मामला
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
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पुरानी गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही तो चलती रहने दी जाए
Old Vehicle Ban: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर दिल्ली-NCR में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक के 2018 के आदेश पर दोबारा विचार करने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि BS-6 मानक वाले वाहन, पुराने BS-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। इसलिए सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों पर बैन लगाना सही नहीं है।
‘अगर गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही तो उम्र की सीमा न हो’
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि अगर कोई गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही और फिटनेस टेस्ट पास कर रही है, तो उस पर उम्र की कोई सीमा नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
प्रदूषण करने वाली गाड़ी 5 साल में ही हटे
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर कोई गाड़ी 5 साल की होकर भी प्रदूषण कर रही है, तो उसे हटाना चाहिए। लेकिन जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में पास हो जाती हैं और प्रदूषण नहीं करतीं, उन्हें चलने की इजाजत मिलनी चाहिए।
दिल्ली सरकार के तर्क
उम्र पर नहीं, गाड़ी के वास्तविक प्रदूषण स्तर पर फैसला हो।
सभी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट वैज्ञानिक तरीके से हो।
ब्लैंकेट बैन से जनता को अनावश्यक नुकसान हो रहा है।
देशभर की गाड़ियों के लिए हों एक जैसे नियम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि देशभर में गाड़ियों के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। उन्होंने पिछली सरकारों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हीं की नाकामी की वजह से सुप्रीम कोर्ट और NGT को ऐसे सख्त फैसले लेने पड़े।
सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील की है। इस याचिका पर 28 जुलाई, सोमवार को मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी।
क्या हरी झंडी देगा सुप्रीम कोर्ट
अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अपील पर पुराने वाहनों पर बैन लगाने का आदेश बदल देता है तो इससे पूरे देश पर असर पड़ेगा। कई लोगों को फायदा होगा जिनकी पुरानी गाड़ियों की फिटनेस अच्छी है और वे प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। दिल्ली से शुरू होकर देशभर की सभी गाड़ियों के लिए एक नियम बनाने पर विचार किया जा सकता है।
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