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हाइलाइट्स
- RBI पॉलिसी से बदल सकते हैं कटे-फटे नोट
- धुले और जले हुए नोट भी बदले जाएंगे
- किसी भी बैंक शाखा में नोट बदलवाएं
RBI Note Exchange Policy: हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नोटों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। चाहे छोटी खरीदारी करनी हो या बड़ी, हर जगह कैश की अहमियत बनी रहती है। ऐसे में कई बार हमें कटे-फटे, धुले हुए, दागदार या लिखे हुए नोट मिल जाते हैं। दिक्कत तब आती है जब कोई दुकानदार, रिक्शा वाला या फिर मेट्रो कर्मचारी ऐसे नोट लेने से साफ इनकार कर देता है।
इतना ही नहीं, कभी-कभी एटीएम से भी खराब हालत के नोट निकल आते हैं। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इन नोटों का क्या किया जाए। हालांकि सच यह है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों के लिए खास नियम बनाए हैं। इन्हें RBI Note Exchange Policy कहा जाता है। इस पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति आसानी से खराब नोट बदल सकता है।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)[/caption]
RBI Note Exchange Policy क्या है
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों की अदला-बदली (Note Exchange) को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अगर कोई नोट कटा-फटा, धुला हुआ, जला हुआ, दागदार या उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो उसे बदला जा सकता है। हालांकि शर्त यह है कि नोट की पहचान बनी रहनी चाहिए। मतलब यह कि नोट पर उसकी वैल्यू और कुछ अहम हिस्से साफ-साफ नजर आने चाहिए। RBI का कहना है कि बैंक ग्राहकों के नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते, चाहे वे प्राइवेट हों या सरकारी।
कटे-फटे नोट भी बदले जाएंगे
अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जिसका छोटा हिस्सा फट गया है लेकिन उसमें नंबर और वैल्यू साफ-साफ पढ़ी जा सकती है, तो बैंक उसे तुरंत बदल देगा। कई बार नोट के किनारे से हल्का सा हिस्सा फट जाता है, ऐसे नोट बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती।
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कटे-फटे नोट की सांकेतिक तस्वीर।[/caption]
दागदार और खराब नोट बदलने का नियम
अक्सर नोट हमारी जेब में पड़े-पड़े दागदार हो जाते हैं। कभी उन पर तेल, मसाला या केमिकल गिर जाता है। ऐसे नोट भी बदले जा सकते हैं। RBI के नियम कहते हैं कि अगर नोट पर दाग लगने के बावजूद उसकी पहचान बनी हुई है, तो उसे बैंक बदल देगा।
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जले और धुले हुए नोट भी बदले जाते हैं
कुछ मामलों में नोट पानी में भीगकर धुंधले हो जाते हैं या आग लगने से जल जाते हैं। कई बार धुले हुए नोट का रंग फीका पड़ जाता है और उस पर छपी लिखाई हल्की हो जाती है। ऐसे नोट भी बदले जा सकते हैं, बशर्ते उनकी पहचान बची हो। जले हुए नोट अगर आंशिक रूप से बचे हैं, तो बैंक उन्हें स्वीकार करता है।
लिखे या रंगे हुए नोट पर भी नियम लागू
कई बार लोग मजाक में या किसी कारणवश नोटों पर लिख देते हैं। कई बार नोटों पर रंग लग जाता है या पेन से मार्किंग कर दी जाती है। RBI की गाइडलाइन कहती है कि ऐसे नोट भी बदलने योग्य हैं।
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भारतीय रिजर्व बैंक शाखा (फाइल फोटो)[/caption]
कहां बदल सकते हैं पुराने या खराब नोट
अब सबसे अहम सवाल यह है कि ये नोट आखिर बदले कहां जा सकते हैं। RBI के नियम बताते हैं कि ऐसे नोट बदलने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं।
- किसी भी सरकारी बैंक की शाखा में जाकर
- किसी भी प्राइवेट बैंक की शाखा में
- करेंसी चेस्ट (Currency Chest) ब्रांच में
- RBI के किसी भी इश्यू ऑफिस (Issue Office) में
इन जगहों पर जाकर आप आसानी से अपने पुराने, जले हुए, कटे-फटे या दागदार नोट बदल सकते हैं। बैंकों को भी यह नियम पालन करना जरूरी है। यदि किसी कारणवश नोट की हालत बेहद खराब है और उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है, तो ऐसे मामलों में आपको सीधे RBI के इश्यू ऑफिस जाना होगा। वहां जांच के बाद आपको बदले हुए नोट दिए जाते हैं।
RBI के इस नियम का फायदा यही है कि अब आपको कटे-फटे और खराब नोट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वह नोट रिक्शा वाला न ले या दुकान पर न चले, आप उसे आसानी से बैंक या RBI से बदल सकते हैं।
FAQs
Q. क्या सभी बैंक कटे-फटे और खराब नोट बदलते हैं?
हां, RBI के नियमों के अनुसार हर सरकारी और प्राइवेट बैंक को कटे-फटे और खराब नोट बदलने की जिम्मेदारी होती है।
Q. क्या जले हुए और धुले हुए नोट भी बदले जा सकते हैं?
जी हां, आंशिक रूप से जले हुए और पानी में धुले हुए नोट भी बैंक बदलते हैं, बशर्ते नोट की पहचान बनी रहे।
Q. अगर नोट की हालत बहुत खराब हो तो कहां ले जाएं?
अगर नोट की स्थिति बेहद खराब है और बैंक बदलने से मना करता है, तो ऐसे नोट सीधे RBI के इश्यू ऑफिस में ले जाकर बदले जा सकते हैं।
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