भोपाल। नीट पीजी काउंसलिंग में ओबीसी 27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। नोटिस के माध्यम से हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती है। मेडिकल में नियम के अनुसार आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। दरअसल नीट यूजी काउंसिल में ओबीसी को 27% आरक्षण के हिसाब से दाखिल का प्रावधान है। इसके बाद भी नीट यूजी काउंसिल में ओबीसी के छात्रों को 14% के हिसाब से दाखिल दिया जा रहा है।
उमा कहार के द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने दिया नोटिस
हाईकोर्ट में यह मामला याचिकाकर्ता उमा कहार की ओर से दायर किया गया है,जिसमें कहा गया है कि वह ओबीसी वर्ग में आती है तथा मेडीकल में प्रवेश लेकर डॉक्टर बनना चाहती है। ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण लागू न करने के कारण वह प्रवेश नहीं ले पा रही है।