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MP OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-27% OBC आरक्षण लागू करने सरकार को रोका किसने,कैंडिडेट्स बोले-13% पद अनहोल्ड हों

MP OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-27% OBC आरक्षण लागू करने सरकार को रोका किसने,कैंडिडेट्स बोले-13% पद अनहोल्ड हों obc 27 percent reservation supreme court hearing 22 july 2025 mp hindi news bps

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BP Shrivastava
MP OBC Reservation Supreme Court

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हाइलाइट्स

  • 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • कैंडिडेट की ओर से 13% पदों को अनहोल्ड की मांग की गई
  • अब सरकार ने स्टे विकेट करने दिया आवेदन
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MP OBC Reservation Supreme Court Hearing: मध्यप्रदेश में ओबीसी (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 22 जुलाई को सुनवाई हुई। केस में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के चयनित कैंडिडेट्स द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। कैंडिडेट्स की ओर से पक्ष रखा गया था कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून होने के बावजूद 13% पदों को होल्ड पर रखा गया है, जिसे हटाया जाए। इधर, एमपी सरकार के वकीलों ने बताया कि सरकार भी चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने आपको रोका कब है, इसका क्रियान्वयन करने से किसने रोका है ?

कैंडिडेट्स के वकील बोले-13% आरक्षण से होल्ड हटाया जाए

ओबीसी महासभा और ओबीसी वर्ग के चयनित कैंडिडेट्स के वकील वरुण ठाकुर के मुताबिक मप्र में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जिसमें मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा एक आवेदन लगाकर ये मांग की गई थी कि 13 प्रतिशत होल्ड पदों को जल्द अनहोल्ड किया जाए। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

सरकार ने माना गलत तरीके से जारी हुआ नोटिफिकेशन 

यहां बता दें, मप्र सरकार ने 22 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिस लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कानून के खिलाफ क्यों जारी किया गया था ? बताते हैं, इस नोटिफिकेशन को लेकर सरकार के वकीलों ने चूक माना है।

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उधर, ओबीसी महासभा के वकील ठाकुर ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार की ओर ये माना गया कि ये नोटिफिकेशन गलत तरीके से जारी हो गया। हम इसे अनहोल्ड करने के समर्थन में हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने आपको रोका कब है ? इसका क्रियान्वयन करने से किसने रोका है। इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

कैंडिडेट की याचिका पर हुई सुनवाई

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में आज शिवम गौतम केस में सुनवाई हुई। मध्यप्रदेश में 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ था। उसके बाद जब 27% ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश जारी हुए तो 4 मई 2022 में शिवम गौतम नाम के एक कैंडिडेट ने मप्र हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

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सरकार ने स्टे विकेट करने दिया आवेदन

सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर होने से पहले एमपी हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश पर स्टे दे दिया था। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुआ।

अब सरकार ने यू टर्न लिया और क्रियान्वयन आदेश पर लगाए गए स्टे को विकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया। इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

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