NEET UG 2024 Result: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज दोपहर 12 बजे मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के परिणाम को केंद्रों वाइज और सिटी वाइज जारी करेगा। रिजल्ट एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET व neet.ntaonline.in पर जारी किया जाएगा।
स्टूडेंट्स अपना परिणाम इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। दरअसल, गुरुवार को उच्चत्तम न्यायालय ने नेशनल टेस्ट एजेंसी को आदेश दिए थे कि वह परिणामों को सेंटर वाइज और सिटी वाइज घोषित करें। शीर्ष न्यायालय ने छात्रों की पहचान गुप्त रखने के भी निर्देश एनटीए को दिए थे।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि य सुनिश्चित करें कि पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग के सेंटर तक ही सीमित रही थी। परिणामों के पूरे डेटा का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। सुनवाई के दौरान पीठ ने आगे कहा कि पहचान छिपाने के लिए स्टूडेंट्स को डमी रोल नंबर आवंटित किए जा सकते हैं।
याचिका के आधार पर दिया गया आदेश
शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश उस याचिका के तहते दिया है जिसमें कहा गया था कि नीट पेपर लीक 2024 समेत अन्य अनियमितता के आरोपों के आधार पर परिणाम को रद्द कर दिया जाए और दोबारा नए सिरे से परीक्षा को आयोजित करवाया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और उसी दौरान यह आदेश पारित किया गया था।
बिना निष्कर्ष नहीं दे सकते आदेश- मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि परीक्षा नए सिरे से आयोजित कराने का कोई भी आदेश बिना किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी का कि इसको रद्द करने के लिए ठोस निष्कर्ष होना चाहिए कि नीट यूजी परीक्षा 2024 की पूरी प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह उचित होगा कि नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को नेशनल टेस्ट एजेंसी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स द्वारा सेंटर प्राप्त अंकों पर कुछ पारदर्शिता लाई जा सके।
सिर्फ 45 मिनट पेपर लीक होना बेबुनियाद- सुप्रीम कोर्ट
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के उस दावे को बेबुनियाद बताया, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि नीट-यूदी 2024 का पेपर लीक मई को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 45 मिनट पहले ही छात्रों को दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय का इसको लेकर यह भी कहना है कि यह तर्क पूर्ण रूप से काल्पनिक और तथ्यों से दूर लगता है कि परीक्षा के दिन सिर्फ 45 मिनट पहले पेपर लीक हो गए, सॉल्व कर लिए गए और छात्रों को याद करने के लिए भी दे दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि अगर पेपर लीक और वास्तविक परीक्षा के बीच का समय काफी लंबा था, तो यह व्यापक और बड़े पैमाने पर उल्लंघन का संकेत दिखाई दे रहा है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि, अब कोर्ट इसपर क्या फैसला सुनाता है यह तो अगली सुनवाई के बाद ही मालूम पड़ेगा। मगर छात्र अभी भी इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं और दोबारा नए सिरे से परीक्षा को आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं।