NPS-Vatsalya Yojana Pension Scheme for Kids Full Detail: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम शुरू होने जा रही है। इसे वित्तमंत्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेंगी।
अगर आप भी अपने बच्चों का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम क्या है, इसमें कैसे निवेश किया जा सकता है।
क्या है एनपीएस-वात्सल्य स्कीम
आपको बता दें यह नई पहल बच्चों का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए की गई है। इसे पूरे देश में पेंशन सिस्टम में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें ये योजना PFRDA के तहत चलाई जा रही है।
क्या है एनपीएस-वात्सल्य स्कीम
एनपीएस-वात्सल्य स्कीम खास तौर पर युवाओं के लिए बनाई गई है। जिसमें माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। इतना ही नहीं वे अपनी रिटायरमेंट सेविंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
इतनी उम्र में बदल सकते हैं रेगुलर अकाउंट में
इस योजना की खासियत है कि शुरुआत में आज अपने नाबालिग बच्चे के नाम से खोले एनीपएस वात्सल्य स्कीम (NPS Vatsalya Yojana for kids) के अकाउंट को बच्चे के बालिग होने यानी उसके 18 वर्ष के होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदला जा सकता है।
कैसे मिलेगा एनपीएस-वात्सल्य स्कीम का फायदा
आपको बता दें इस स्कीम की एक खासियत है, कि इसमें माता-पिता मात्र 500 रुपए के मासिक निवेश से पेंशन अकाउंट शुरू कर सकते हैं। जबकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है यानी पेरेंट कितनी भी रकम अपने बच्चे के NPS-वात्सल्य खाते में जमा कर सकेंगे।
इसमें कंपाउंडिंग की पावर लंबे निवेश पर रिटर्न को काफी बढ़ा सकती है। इसमें बच्चे के बालिग होने पर, बच्चे का खाता एक रेगुलर एनपीएस खाते में बदला जा सकता है।
NPS वातसल्य योजना में साल में इतना निवेश जरूरी
जानकारी के अनुसार इस NPS वातसल्य योजना में निवेशकों को 1 साल में कम से कम 1 हजार रुपए का निवेश करना जरूरी होगा।
आपको बता दें इस योजना का फायदा NPS में ही मिलेगा।
अगर आपके नाम पर NPS है, लेकिन बच्चे के नाम पर एनपीएस वात्सल्य है, तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
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केंद्रीय बजट में किया था ऐलान
आपको बता दें मोदी 3.0 के केंद्रीय बजट 2024-25 (Budget) में NPS Vatsalya योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था।
इसके लिए आज वित्तमंत्री एनपीएस वात्सल्य सब्सक्रिप्शन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेंगी। इसमें लॉन्चिंग पर इस स्कीम से जुड़ी हर एक डिटेल ब्रोशर के साथ जारी कर दी जाएगी।
बच्चों को मिलेगा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर
आपको बता दें इसके लिए जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) एनपीएस वात्सल्य योजना का सब्सक्रिप्शन लेने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड दिया जाएगा यानी अब बच्चों की पेंशन पक्की होगी।
क्या है PFRDA
आपको बता दें PFRDA की स्थापना 23 अगस्त, 2003 को, भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक संकल्प के माध्यम से अंतरिम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना की गई थी।
अंशदायी पेंशन प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर, 2003 को अधिसूचित किया गया था, जिसे अब 1 जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नाम दिया गया है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर, 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया था।
पीएफआरडीए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों, जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है, निजी संस्थानों/संगठनों के कर्मचारियों और भारत के सभी नागरिकों द्वारा एनपीएस को विनियमित करता है। पीएफआरडीए पेंशन बाजार की व्यवस्थित वृद्धि और विकास सुनिश्चित कर रहा है।
पीएफआरडीए क्या करता है
पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों और बिचौलियों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर ग्राहकों और आम जनता को शिक्षित करने के लिए काम करता है।
पेंशन योजनाएं प्रदान करना जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा विनियमित नहीं हैं।
समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एनपीएस और ऐसी अन्य योजनाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा करना।
योजनाओं को मंजूरी देना और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देशों के मानदंड निर्धारित करना PFRDA का काम है।
NPS Vatsalya योजना की जानकारी
NPS वातसल्य योजना से संबंधित कुछ जानकारी सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की साइड पर दी गई है। जिसके अनुसार….
- योजना: पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना।
- पात्रता: सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष तक की आयु)।
- परिचालन:
- नाबालिग के नाम पर खोला गया खाता तथा अभिभावक द्वारा संचालित।
- नाबालिग को एकमात्र लाभार्थी होना चाहिए।
- खाता कहां खोलें:
- एनपीएस वात्सल्य खाता पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से खोला जा सकता है, जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ई-एनपीएस)।
- आवश्यक दस्तावेज़:
- पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) प्रस्तुत करके अभिभावक का केवाईसी।
- नाबालिग की जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन, पासपोर्ट)।
- यदि अभिभावक एनआरआई है तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)।
- योगदान:
- प्रारंभिक योगदान: न्यूनतम 1,000 रुपये और कोई ऊपरी सीमा नहीं।
- अनुवर्ती अंशदान: न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष तथा कोई ऊपरी सीमा नहीं।
- पेंशन फंड का चयन: अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
- निवेश विकल्प:
- डिफ़ॉल्ट विकल्प: मध्यम जीवन चक्र फंड – एलसी-50 (50% इक्विटी)।
- स्वचालित विकल्प: गार्जियन लाइफसाइकिल फंड – एग्रेसिव – LC-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट LC-50 (50% इक्विटी), या कंजर्वेटिव LC-25 (25% इक्विटी) चुन सकता है।
- सक्रिय विकल्प: गार्जियन सक्रिय रूप से इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5% तक) में धन के आवंटन का निर्णय लेता है।