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CG NPS-UPS Deadline 2025: IAS-IPS अफसरों के लिए बड़ी राहत, NPS से UPS में स्विच करने की समयसीमा 30 सितंबर 2025 तक बढ़ी

NPS-UPS Deadline 2025: छत्तीसगढ़ में IAS-IPS अधिकारी अब NPS से UPS में स्विच कर पाएंगे। सरकार ने समयसीमा 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाई। UPS से पेंशन सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।

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Shashank Kumar
NPS-UPS Deadline 2025

NPS-UPS Deadline 2025

हाइलाइट्स

  • अब 30 सितंबर 2025 तक NPS से UPS में कर सकेंगे स्विच

  • UPS में तयशुदा पेंशन और परिवार को सुरक्षा कवच मिलेगा

  • अब तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारी UPS विकल्प चुन चुके हैं

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NPS-UPS Deadline 2025: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा (IAS/IPS/IFS) अधिकारियों को राहत देते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अब अधिकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में आसानी से स्विच कर सकेंगे। केंद्र सरकार (Central Government Notification) के हालिया फैसले के अनुरूप अंतिम तिथि 30 जून 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर (NPS-UPS Deadline 2025) दी गई है।

NPS से UPS में बदलाव क्यों अहम है?

पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पुराने पेंशन योजना (Old Pension Scheme - OPS) की मांग के बीच UPS को एक ऐसा विकल्प माना जा रहा है, जो कर्मचारियों को अधिक पेंशन सुरक्षा (Pension Security) और आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि NPS (National Pension System) की तुलना में UPS (Unified Pension Scheme) में तयशुदा लाभ और पेंशन गारंटी की सुविधा है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारी और उनके परिवार को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।

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नामांकन प्रक्रिया कैसे होगी?

UPS का विकल्प चुनने वाले सभी अधिकारी अपना आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर में निर्धारित प्रपत्र (Application Form) के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए उप सचिव, अन्वेष धृतलहरे से इस नंबर 9958838344 पर सीधे संपर्क किया जा सकता है। अधिकारी अपने चयन को आधिकारिक रूप से दर्ज कर 30 सितंबर 2025 तक UPS का हिस्सा बन सकते हैं।

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देशभर में बढ़ रहा UPS का दायरा

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry of India) के अनुसार, अब तक करीब 31,555 केंद्रीय कर्मचारी UPS का विकल्प चुन चुके हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और राज्यों में भी कर्मचारियों को UPS से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भी हजारों अधिकारी UPS का विकल्प चुनने की तैयारी में हैं। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का भरोसा मजबूत होगा और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक बोझ कम होगा।

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पेंशन सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पहल पूरी तरह कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा (Retirement Benefits) और विकल्प की स्वतंत्रता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। UPS को भविष्य की दृष्टि से एक बेहतर और सुरक्षित योजना बताया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि इसका उद्देश्य अधिकारियों को यह भरोसा देना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे।

कर्मचारियों के लिए क्या फायदे?

UPS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पेंशन एक तयशुदा ढांचे में मिलती है, जबकि NPS बाज़ार आधारित (Market Linked) है। UPS चुनने वाले अधिकारियों को पेंशन राशि में स्थिरता (Pension Stability) और परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच मिलता है। इसके अलावा, UPS चुनने से भविष्य में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और अन्य भत्तों में भी लाभ मिलेगा, जो NPS में उतना सुनिश्चित नहीं होता।

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अभी क्या करना होगा अधिकारियों को?

जो भी IAS, IPS और IFS अधिकारी UPS में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन करना होगा। क्योंकि 30 सितंबर 2025 के बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसे में अब अधिकारियों को तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है ताकि वे अपने करियर और सेवानिवृत्ति के बाद की योजना को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकें।

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