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Traffic Rules: परिवहन विभाग लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील भी करता है कि वे नियमों का पालन करें और इस बार भी परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है और खासतौर पर उन लोगों को इस बारे में चेताया है जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं। दो पहिया हो या फिर चार पहिया वाहन चालक, सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है कि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2 साल जेल या 15 हजार रुपये भुगतना होगा जुर्माना
अधिकारियों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का अर्थदंड या 6 महीने की जेल हो सकती है। दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
जानिए नए ट्रैफिक नियम और उनके तहत होने वाली सजा
- सामान्य अपराध: 500 रुपए जुर्माना
- सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम: 500 रुपए
- यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना: 2,000 रुपए
- बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना: 5,000 रुपए
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना: 5,000 रुपए
- योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना:10,000 रुपए
- सामान्य से अधिक वाहन पर: 5,000 रुपए
- अधिक गति होने पर: 1,000 रुपए
- खतरनाक ड्राइविंग होने पर: 5,000 रुपए तक
- शराब पी कर गाड़ी चलाने पर: 10,000 रुपए
- तेजी / रेसिंग करने पर: 5,000 रुपए
- बिना परमिट के वाहन चलाने पर: 10,000 रुपए तक
- एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन): 25,000 से 1 लाख रुपए तक
- ओवरलोडिंग होने पर: 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रुपए
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