भोपाल। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े सिनेमाघरों को लगभग पूरा साल हो गया है। हालांकि सरकार ने सिनेमाघरों को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति पहले ही दे दी थी। अब कोरोना की नई गाइडलान जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सिनेमाघर पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। साथ ही मेले के आयोजनों की भी अनुमति मिल गई है। गृह विभाग ने सोमवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। यह नियम आज से लागू हो जाएंगे। इस नई गाइडलाइन के बाद ग्वालियर में लगने वाले भव्य मेले के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। अब इसके आयोजन की तारीख निर्धारित की जाएगी।
इन स्थानों को खुलने की मिली अनुमति
कोरोना की निगरानी, रोकथाम और सावधानी को लेकर सोमवार को जारी यह नई गाइडलाइन 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके तहत सिनेमा हॉल ऑर थिएटर्स को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अब स्वीमिंग पूल में जाने की अनुमति भी सभी को दी गई है। अभी तक केवल खिलाड़ियों और एथलीट्स को स्वीमिंग पूल में जाने की अनुमति दी गई थी। वहीं, लोगों और सामान को अंतर्राज्यीय लाने ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस गाइडलाइन में पड़ोसी देशों के साथ जमीनी सीमा के जरिए व्यापार के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
मल्टीप्लैक्स खोलने की मिली थी अनुमति
बता दें कि इससे पहले 30 सितंबर को जारी कोरोना की गाइडलाइन में सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अमुमति मिल गई थी। यह अनुमति केवल मल्टीप्लैक्स को दी गई थी। सिंगल स्क्रीन के सिनेमाघरों को यह अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि इसके बाद सिंगल स्क्रीन के सिनेमाघरों के मालिकों ने सरकार से टैक्स में छूट देने की अपील की थी। इस अपील के बाद सरकार ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अमुमति दे दी थी। अब सभी सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ शो चलाने की छूट होगी।