अब रात 2 बजे तक खुल सकेंगे बार! लेकिन 5 हजार रुपए देनी होगी फीस

अब रात 2 बजे तक खुल सकेंगे बार! लेकिन 5 हजार रुपए देनी होगी फीस

भोपाल: शिवराज सरकार आज 24 मार्च, बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए बार लाइसेंस के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों के बार रात 2 बजे तक खुल सकें इसके लिए आबकारी विभाग ने प्रस्तावित किया था। अभी बार बंद होने का समय रात 12 बजे है, जिसे 2 घंटे बढ़ाने के लिए 5 हजार रुपये फीस जमा करनी पड़ सकती है, इसके बाद ही रात 2 बजे तक बार खोलने की अनुमति मिल सकेगी।

बता दें रात दो बजे तक बार खोलने की अनुमति सालभर में सिर्फ 8 बार ही मिलेगी। इसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया जा रहा है, यानी की अगर कलेक्टर चाहे तो यह अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। सूत्रों की मानें तो शराब दुकानों की नई पॉलिसी सरकार ने जून तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन फिर भी आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई पॉलिसी लागू करेगी। इसका प्रस्ताव आबकारी विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है, जिसे आज मंजूरी मिल सकती है।

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