Bhopal: कोरोना के चलते राजधानी भोपाल में जारी कई पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। अब भोपाल में लोगों की संख्या की बाध्यता के बिना बड़े-बड़े जनसमूह वाले आयोजन हो सकेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है। मेला के आयोजन से भी पाबंदी हटा ली गई है। हालांकि इन कार्यक्रमों के दौरान कोविड नियमों का पालन भी करना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट @AvinashLavania ने विभिन्न आयोजनों के लिए किए नवीन आदेश@JansamparkMP#jansamparkbpl #JansamparkMP pic.twitter.com/PUGVOduf6L
— Collector Bhopal (@CollectorBhopal) February 2, 2021
शादी या किसी भी पारिवारिक आयोजन के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इन आयोजनों में लोगों की संख्या की सीमा भी खत्म कर दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसी नियमों का पालन करना होगा। अभी तक पारिवारिक आयोजनों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते थे। मैरिज हॉल में आधी क्षमता के साथ संचालित हो रहे थे, लेकिन अब इससे राहत दी गई है।
सिनेमाघरों का अब पूरी क्षमता के साथ संचालन किया जा सकेगा। अभी तक सिर्फ 50% क्षमता पर ही संचालित करने की अनुमति थी, जिसके कारण की सिनेमाघर बंद थे।
अब धार्मिक कार्यक्रम भी पहले की तरह हो सकेंगे। मंदिरों में घंटियां भी बजा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जगराते, भंडारे जैसे भीड़ वाले आयोजन भी हो सकेंगे। भोपाल में मेले भी लग सकेंगे। लेकिन आयोजकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी।
कंटेनमेंट जोन में जनसमूह वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में या फिर बंद हॉल में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था का पालन करते हुए ही कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इन्हीं नियमों का पालन कर मेले भी आयोजित कर सकेंगे।