रायपुर। राज्य शासन ने अभनपुर नगर पंचायत को अब नगर पालिका बनाने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर इस आदेश के बारे में जानकारी दी है।
छत्तीसगढ़ राजपत्र में आदेश प्रकाशित
अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा देने के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है. बता दें कि अभनपुर नगर पालिका क्षेत्र की सीमाएं का निर्धारण पूर्व की भांति नगर पंचायत की तरह ही रखी गी हैं।
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, अभनपुर नगर पंचायत की जनसंख्या 14 हजार 432 थी। इस संबंध में अभनपुर नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने पर किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव रायपुर कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-12 में दिए जा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा देने याचिका पर हुई सुनवाई
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसपर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी वाली डीबी ने एक सावल पूछ लिया। जिसका जबाव याचिकाकर्ता के वकील नहीं दे पाए।
हाईकोर्ट ने यातिकाकर्ता के वकील से पूछा सवाल
दरअसल, वकील से पूछा गया कि याचिका को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने कहा कि दायर याचिका की मंशा तो अच्छी है लेकिन अभी इसमें और रिसर्च करने की जरूरत है।
प्रधान न्यायाधीश ने कह दी ये बात
याचिकाकर्ता के वकील ने मामले में रिज्वाइंडर पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. शासन की ओर से मामले में जवाब देते हुए कहा गया कि सरकारी स्कूलों में चार विषयों को सिलेबस में शामिल करते हुए छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया जा रहा है.
लता राठौर ने दायर की थी याचिका
दरअसल, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी ही भाषा में शिक्षा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका बिलासपुर निवासी और छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की अध्यक्ष लता राठौर ने दायर की थी।
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