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Independence Day 2024 Flag on Vehicles
Independence Day 2024 Flag on Vehicles: भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हर व्यक्ति अपने वाहनों पर नहीं लगा सकते हैं। भारतीय ध्वज सहिंता 2002 की मानें तो भारत में केवल कुछ ही लोगों को ही अपनी गाड़ी या वाहन पर तिरंगा लगाने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है।
आज स्वतंत्रता दिवस के आने से पहले हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं कि किसके पास ये तिरंगा लगाने का अधिकार होता है।
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PM ने की थी तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने की अपील
कुछ समय पहले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भारत वासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर उसे अपलोड करने की अपील की थी।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल और प्रदर्शन को लेकर भी नियम पहले से बने हुए हैं। जिनका उल्लंघन करते पाए जाने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।
लोग अक्सर लगा लेते हैं वाहनों पर तिरंगा
आपने अक्सर देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के मौके पर सामान्य व्यक्ति अपने वाहनों (Independence Day 2024 Flag on Vehicles) जैसे बाइक या कार पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की सबको इजाजत नहीं होती है। भारतीय ध्वज सहिंता 2002 की मानें तो केवल कुछ ही लोगों को ही अपनी गाड़ी या वाहन पर तिरंगा लगाने या फहराने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है।
इसके साथ ही एक नेशनल फ्लैग कोड भी होता है जो बताता है कि जब भी आप तिरंगे को लगाते हैं तो सबसे ऊपर केसरिया पट्टी होनी चाहिए। इसके साथ ही फटा, मैला-कुचला तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ये लोग लगा सकते हैं वाहनों पर तिरंगा
वाहनों पर तिरंगा लगाने का यह विशेष अधिकार राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल-उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है।
नियम तोड़ने पर प्रशासन करता है कार्रवाई
भारत के नागरिकों को घर पर तिरंगा लगाने और हाथ में तिरंगा (Independence Day 2024 Flag on Vehicles) लेकर चलने की आजादी है। आप भी अपने घर पर तिरंगा लगा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा फहराना कानून की नजर में अपराध माना जाता है।
अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करने वाले शख्स को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं देने का प्रावधान होता है।
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