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No Helmet No Petrol: भोपाल और इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 अगस्त से लागू होगा नियम, कलेक्टर के आदेश

No Helmet No Petrol: भोपाल और इंदौर के कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि 1 अगस्त से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। जो पेट्रोल पंप नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा।

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Rahul Garhwal
No Helmet No Petrol: भोपाल और इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 अगस्त से लागू होगा नियम, कलेक्टर के आदेश

हाइलाइट्स

  • भोपाल-इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल
  • 1 अगस्त से लागू होगा नियम
  • भोपाल-इंदौर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
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No Helmet No Petrol: भोपाल और इंदौर में अब बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किया है।

भोपाल कलेक्टर का आदेश

bhopal petrol order

इंदौर कलेक्टर का आदेश

indore petrol

indore petrol 2

सड़क हादसों से सुरक्षा के लिए आदेश

हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं देने का फैसला सड़क हादसों से सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। जो पेट्रोल पंप संचालक नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो बिना हेलमेट पेट्रोल लेगा उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी दफ्तरों में हेलमेट अनिवार्य

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखकर सभी सरकारी दफ्तरों में हेलमेट अनिवार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के सरकारी दफ्तरों में लोगों को एंट्री नहीं दी जाए।

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भोपाल में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं

भोपाल में 192 पेट्रोल पंप है। रोज पेट्रोल और डीजल की खपत 21 लाख लीटर है। इसमें से आधे से ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है। अब राजधानी भोपाल में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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ISI मार्क हेलमेट पहनना जरूरी

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि हेलमेट पहनने को लेकर समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से ISI मार्क हेलमेट पहनेगा। बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। ये आदेश 1 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और आकस्मिक स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा।

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