हाइलाइट्स
- अब ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी अनुमति
- डीएम टीकाराम फुंडे ने धारा 163 के तहत जारी किया आदेश
- पहले से ही ड्रोन पर प्रतिबंध लगा हुआ था
No Flying Zone Ayodhya: अब अयोध्या के उपर नहीं उड़ेंगे ड्रोन्स, उड़ाने के लिए लेनी होगी परमिशन, सीएम योगी ने ऐसा आदेश क्यों दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला राज्य में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद लिया गया है, जहां कुछ जिलों में ड्रोन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थीं। इन अफवाहों में आपराधिक गतिविधियों की भी संभावना थी।
अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए पूरे जनपद में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से एक संवेदनशील स्थान है, और यहां पहले से ही ड्रोन पर प्रतिबंध लगा हुआ था।
अब ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी अनुमति
अगर कोई व्यक्ति या संस्था अयोध्या में ड्रोन उड़ाना चाहता है, तो उसे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। पुलिस विभाग सुरक्षा और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकता है।
एंटी-ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया
अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, वहां एक एंटी-ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। यह सिस्टम किसी भी अनधिकृत ड्रोन का पता लगा सकता है और उसे निष्क्रिय कर सकता है। यह फैसला अयोध्या की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और यहां पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में, सुरक्षा को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता है।
Bihar Voter List Update 2025: क्या विपक्ष के आरोप बेबुनियाद? EC को तीसरे दिन भी नहीं दे पाए एक भी शिकायत
Bihar Voter List Update 2025: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर जहां विपक्षी दलों ने शुरुआत में जोरदार सवाल उठाए और प्रक्रिया पर भरोसा न जताने की बात कही, वहीं अब तीसरे दिन तक भी निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को किसी भी प्रकार की शिकायत, आपत्ति या ठोस प्रमाण नहीं सौंपा गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें