नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की हत्या करने एवं उसके शव को फ्रिज में रखने के आरोपी साहिल गहलोत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए सोमवार को बढ़ा दी।
जाने क्या दिया आदेश
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समीक्षा गुप्ता की अदालत ने मामले के अन्य पांच सह-आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी। इससे पहले अदालत ने 22 फरवरी को साहिल गहलोत को 12 दिन और पांच अन्य सह-आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।गहलोत ने यादव की कथित तौर पर हत्या करने के बाद उसके शव को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित अपने ढाबे के एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया था और वह एक अन्य युवती से शादी करने चला गया था। इस घटना का खुलासा अपराध के चार दिन बाद 14 फरवरी यानी ‘वैलेंटाइन डे’ को हुआ था। गहलोत को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके तीन दिन बाद उसके पिता वीरेंद्र सिंह, उसके रिश्ते के दो भाइयों नवीन एवं आशीष और उसके मित्रों लोकेश एवं अमर को गिरफ्तार किया गया था।
14 फरवरी को हुआ था आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने शुरू में कहा था कि 14 फरवरी को गिरफ्तार होने के बाद गहलोत ने निक्की यादव की हत्या करने की बात कबूल कर ली थी, क्योंकि वह उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी।इस मामले में तब नया मोड़ आ गया, जब पुलिस ने कहा कि निक्की और गहलोत की 2020 में शादी हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, गहलोत के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी और निक्की इसके खिलाफ थी। निक्की जब गहलोत को शादी की अनुमति देने की बात पर तैयार नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी गयी।