बलरामपुर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा नाईट कर्फ्यू

बलरामपुर: राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। वर्तमान समय में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लागू प्रतिबंधों की समीक्षा की गई तथा समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति के अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
कोरोना संक्रमण से बचाव व प्रसार के नियंत्रण के दृष्टिगत कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। रात्रि 08.00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी तथा रात्रि 08.00 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफिन सेवा संबंधी होटल रात्रि 09.00 बजे तक ही खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय पश्चात खुला पाये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
जारी आदेशानुसार अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे तथा अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराने तथा किसी व्यक्ति द्वारा होम आइसोलेशन में रहते हुए निर्धारित नियमों/मापदण्डों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे होम आइसोलोशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में तत्काल भर्ती कराया जायेगा।
आदेश में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है तथा जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि 500 रूपए से दण्डित किया जायेगा। साथ ही कलेक्टर श्याम धावड़े ने आमजनों से कोविड-19 से बचाव अनुरूप व्यवहारों का पालन करने तथा वैक्सीन लगाने की अपील भी की।