भोपाल। मध्यप्रदेश में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है। सरकार ने आज रात से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू कर दिया है। देश में ओमिक्रॉन (Omicron) के लगातार बढ़ते मामले और मध्यप्रदेश में भी कोरोना के बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए सरकार ने एहतियातन ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chohan) ने आज शाम प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू करने का एलान किया। जिसके बाद सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन (new guideline) भी जारी कर दी।
हम फैसला कर रहे हैं कि रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक लगा रहेगा। आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय भी जरूर करेंगे। सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है कि सब सहयोग करें, ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं: CM pic.twitter.com/vUDzwsXKgE
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 23, 2021
37 दिन बाद नाइट कर्फ्यू की वापसी
सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अब लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने, मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है।
सरकार की नई गाइडलाइन
1. जिम, कोचिंग, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में दोनो डोज पर ही एंट्री।
2. 18 साल उम्र से ज्यादा के दोनों डोज लगाने वालों को मिलेगा प्रवेश।
3. लोग खरीदारी के लिए मार्केट और मॉल आ-जा सकेंगे।
4. दुकानदारों को कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के लिए कहना होगा।
5. सरकारी कर्मचारियों को कोरोना के दोनों डोज लगवाना होगा।
6. स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों को टीका लगवाना होगा।
7. कॉलेज छात्रों को भी कोरोना की दोनों डोज लगवाना होगा।
8. सभी के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरुरी।
9. मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना।
10. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।