भोपाल। PFI पर NIA की रेड मामले में NIA को 4 आरोपियों की रिमांड मिल गई है। विषेश कोर्ट ने NIA को चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर 30 तारीख तक के लिए भेजा है। भोपाल में पीएफ़आई के चार आरोपियों को जेपी अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद ATS की कड़ी सुरक्षा घेरे में लाया गया। इन सभी पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में अब्दुल करीम पिता अब्दुल रहीम, अब्दुल जमील पिता अब्दुल अजीज, अब्दुल खालेक पिता अब्दुल कयूम, मोहम्मद जावेद पिता मोहम्मद साबिर शामिल हैं। आरोपियों पर धारा Ipc 121A,153A,120B,13(1)B,18 UAPA Act के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जगह-जगह मीटिंग करते थे
यह पीएफआई के सदस्य प्रदेशभर में जगह-जगह मीटिंग कर आपत्तिजनक साहित्य बांटने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। एनआईए और एमपी एटीएस ने इंदौर उज्जैन से पीएफआई के 4 मेंबरों को गिरफ्तार किया था। भोपाल एटीएस थाने में आरोपियों पर आईपीसी 121ए, 153ए, 120बी, धारा 13[1बी], 18 यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनका मकसद लोगों को भड़का कर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले भी इंदौर उज्जैन में अपराध दर्ज हो चुके हैं।
यहां के रहने वाले हैं आरोपी
अब्दुल करीम बेकरी वाला निवासी इंदौर पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं अब्दुल खालिद निवासी इंदौर पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है। मोहम्मद जावेद निवासी इंदौर पीएफआई का प्रदेश कोषाध्यक्ष है। जमील शेख निवासी उज्जैन पीएफआई का प्रदेश सचिव है। भोपाल में पीएफ़आई के चार आरोपियों को जेपी अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद ATS की कड़ी सुरक्षा घेरे में लाया गया। इनमें से तीन आरोपियों को इंदौर से तो एक को उज्जैन से पकड़ा गया था।