नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि, किसी भी आदिवासी को जमीन के अधिकार के उसके दावे का निपटारा किये बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह बात मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करनेवालों के साथ आयोजित एक वेबिनार में कही। एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में उनके हवाले से कहा गया कि, किसी भी आदिवासी को जमीन के उसके दावे का निपटारा किये बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला पहले ही दिया गया है।
मानव अधिकार रक्षकों (एचआरडी) के साथ वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ए. के. मिश्रा ने कहा कि किसी भी आदिवासी को भूमि अधिकारों से संबंधित उसके दावे के निपटारे के बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
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