MP के कर्मचारियों से जुड़ी खबर: 1 मई से 30 मई तक तबादलों से हटेगा बैन,10% कैपिंग होगी, जानें डिटेल.!
मध्यप्रदेश में करीब 3 साल बाद तबादलों से रोक हटने वाली है, इसे लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर है.. वरिष्ठ सचिवों की तबादला नीति तैयार की जा रही है, जो अगली कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी.. दरअसल साल 2021 में तबादला नीति घोषित हुई थी, अब 2025 में तबादलों से रोक हटने वाली है.. पिछले चार सालों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो भी ट्रांसफर हुए वे सीएम के समन्वय से हुए हैं.. अब एक महीने के लिए जब तबादलों से रोक हटेगी तो विभागों में 10% ट्रांसफर किए जाने की कैपिंग होगी, जबकि बड़े विभागों में यह 3 से 5% तक हो सकती है… इस हिसाब से देखा जाए तो 40 हजार अफसर और कर्मचारी इधर से उधर होंगे… ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग डेट के स्थायी रूल है, जिसमें कर्मचारी का जहां ट्रांसफर हुआ है, वहीं ज्वाइन करना होगा… हालांकि अगर विभाग तय समय सीमा से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री समन्वय से मंजूरी लेना होगा…आपको बता दें कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग, गृह और आदिमजाति कल्याण विभाग में कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में कुल कर्मचारियों का 61 फीसदी है…. वहीं शिक्षकों के लिए अलग से तबादला नीति बनी हुई है, जबकि पुलिस मुख्यालय में ट्रांसफर विभाग की तबादला बोर्ड की परमिशन से होंगे.. उधर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर विभागाध्यक्ष कर सकेंगे…. खबरों की मानें तो तबादला नीति में ये प्रावधान भी किया जा रहा है कि, जिलों में ट्रांसफर के लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा…