नई दिल्ली। जो लोग बाइक चलाते हैं वह सभी इससे जुड़े नियमों के बारें में तो जानते ही है। फिर भी हो सकता है कि कुछ नियमों को न जानते हो लेकिन दो-पहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है इस नियम से तो सब परिचित है। यदि कोई दो-पहिया मोटर वाहन चालक बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए। पकड़ा जाता है। उस पर एक हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सरकार द्वारा इस नियम को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि हेलमेट पहनने से हादसे की स्थिति में दो-पहिया वाहन सवार व्यक्ति की जान को कम खतरा रहता है। यहीं वजह है कि सरकार ने दो-पहिया वाहन पर हेलमेट लगाना अनिवार्य किया है। लेकिन अब एक नियम ऐसा भी जोड़ा गया है जिसके मुताबिक अगर आप हेलमेट भी पहने है तब भी आपका चालान कट सकता है। वह भी एक हज़ार का नहीं बल्कि दो हज़ार का आइए जानते है इस नियम के बारें में –
अगर आपको चालान कटने से बचना है तो हेलमेट पहनना काफी नहीं होगा। हेलमेट को सही तरीके से पहनना और सही हेलमेट पहनना भी बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक , मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। यह चालान 194D MVA के तहत कटेगा। लेकिन अब हेलमेट पहनते समय यह बात याद रखें कि हेलमेट BIS से रजिस्टर्ड होना चाहिए।
अगर ऐसा हेलमेट पहना है, जो BIS रजिस्टर्ड नहीं है या फिर डिफेक्टिव है तो भी 1000 रुपये का चालान कट सकता है। इस तरह सही हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनने पर कुल 2000 रुपये का चालान बन सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह ज़रूरी किया है कि भारत में दो-पहिया वाहनों के लिए सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएंगे। दो-पहिया से बहार निकलते समय आप भी आपका हेलमेट चेक कर लें कि वह BIS सर्टिफाइड हैं या नहीं।