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भोपाल। वन नेशन-वन राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश देते हुए कहा कि 31 जुलाई तक सभी राज्यों में वन नेशन-वन राशन कार्ड की स्कीम को लगू कर दिया जाए। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आज अनिवार्य रूप से वन नेशन-वन राशन की स्कीम को लागू करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस स्कीम को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए ताकि गरीबों को इसका फायदा मिल सकें।
सामुदायिक रसोई की जाए संचालित
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को आदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी तक प्रवासी मजदरों के लिए सामुदायिक रसोई संचालित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल निशुल्क राशन दिया जाए।
बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक्टिविस्ट ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन-वन राशन को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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