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भोपाल। प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नया नियम बनाया है। अब महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। साथ ही अब चरित्र जांच के बाद ही नया लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार द्वारा जारी किए गए इन नियमों को क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को भोज दिया है। इन नियमों के तहत महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाएंगे। हालांकि यह कार्रवाई संबंधित महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद ही की जाएगी। इस मामले में प्रदेश के सभी आरटीओ को जानकारी दे दी गई है।
अब पुलिस सत्यापन की पड़ेगी जरूरत
इन नियमों के बाद अब व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस से चरित्र सत्यापन की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने के लिए चरित्र सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश में यह नियम लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑन रोड सेफ्टी क्रियान्वन समिति पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय से इसके निर्देश मिले थे। इसके बाद परिवहन आयुक्त ने यह नियम जारी किए हैं।
इंदौर जिले से की गई शुरुआत
इस नियम की शुरुआत प्रदेश के इंदौर जिले से की गई है। दरअसल पिछले दिनों यहां एक बाइक सवार आरोपी ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि आरोपी ने युवती के साथ बाइक से छेड़छाड़ की है इसलिए उसकी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया है। अब परिवहन आयुक्त ने भी इस संबंध में नियम जारी किए हैं।