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CG News: श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित, एक अक्टूबर से आदेश लागू, यहां देखें पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने श्रमिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आयुक्त ने आज श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित की हैं

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Agnesh Parashar
CG News: श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित, एक अक्टूबर से आदेश लागू, यहां देखें पूरी लिस्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने श्रमिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के आयुक्त ने आज श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित की हैं। ये दरें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ महंगाई भत्ते के आधार पर तय की गई हैं। ये दरें एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी।

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प्रतिदिन और प्रतिमाह के हिसाब मिलेगी मजदूरी

बता दें कि विभिन्न लघु व्यवसायों में शामिल लोगों के यह दरें 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, अगरबत्ती नियोजन एंव जिसमें बीड़ी बनाना भी शामिल है। इन क्षेत्रों के कामगारों को प्रतिदिन और प्रतिमाह के हिसाब मजदूरी दरें तय की गई हैं।

उच्च कुशल श्रमिकों को 12,830 का वेतनमान तय

इन दरों में इसमें जोन ’अ‘  जिसके अंतर्गत उच्च कुशल श्रमिकों को शामिल किया जाता है, इसमें मजदूरों को 12,830 का वेतनमान प्रदान किया जाएगा। वहीं कुशल मजदूरों का 12,050, अर्धकुशल मजदूरों का 11,270 और अकुशल मजदूरों का 10,620 रूपए प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गाय है।

अकुशल श्रमिकों के लिए 10 हजार 620 मिलेंगे

इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में लगे श्रमिकों के लिए वेतन दरें तय की गई हैं। न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 620 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 360 रूपए और जोन ’स’ के लिए 10 हजार 100 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 270 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 11 हजार 10 और ’स’ के लिए 10 हजार 750 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा।

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कुशल श्रमिकों को 12 हजार 50 रूपए मिलेंगे

इसी तरह से कुशल श्रमिको जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 050 रूपए, ’ब’ के लिए 11 हजार 790 रूपए और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 530 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 830 रूपए, ’ब’ के लिए 12 हजार 570 रूपए और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 310 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।

कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिमाह 140 रुएप बढ़ाए गए

कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिमाह 140 रूपए की वृद्धि हुई है। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अक्टूबर से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट www-cglabour-nic-in पर भी उपलब्ध है।

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