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New Labor Law: क्या है नया श्रम कानून, जिसके लागू हो जाने के बाद 15 मिनट ओवरटाइम का भी कंपनियों को देना होगा पैसा

Bansal Digital Desk by Bansal Digital Desk
September 11, 2024
in देश-विदेश
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Image source- @MENAFN

नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय (labor Ministry) जल्द ही चार नए श्रम कानूनों (New Labor Law) को मंजूरी दे सकता है। इसको लागू करने के लिए इस सप्ताह नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कानून लागू होने के बाद माना जा रहा है कि इससे देश के श्रम बाजार में नए सुधारों का दौर शरू हो सकता है। इसके अलावा मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी बड़े कदम उठा सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रालय अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण और कल्याण के लिए एक पोर्टल तैयार करेगा। जहां इस क्षेत्र के श्रमिकों को रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्हें अन्य सुविधाएं दी जा सकती है। बतादें कि मुलरूप से इनमें ठेके या मुक्तरूप से काम करने वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

इन्हें होगा फायदा
इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा। हालांकि अभी कानून को लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया पर काम तेजी से चल रहा है। इसमें कई अहम प्रवधान किए जा सकते हैं। सरकार से जुड़े लोगों ने बताया कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद ऐसे श्रमिक जो कॉन्ट्रेक्ट पर काम करते हैं उन्हें पूरा वेतन मिलेगा। कॉन्ट्रेक्टर चाहकर भी उसके वेतन में कटौरी नहीं कर सकेगा। सरकार ने पहले ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जो भी कर्मचारी उनके यहां काम करते हैं, उनके पूरे वेतन का पहले बंदोबस्त करे। साथ ही कंपनियां, कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं भी दे। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी कंपनी यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कॉन्ट्रेक्ट के जरिए जो कर्मचारी आए है्ं उन्हें पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती।

15 मिनट भी ओवरटाइम तो देने होंगे पैसे
वहीं इस नए कानून में ओवरटाइम को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कंपनी कर्मचारी से 15 मिनट भी ओवरटाइम कराती है तो उसे कर्मचारी को पैसे देने होंगे। अभी तक ये लिमिट आधे घंटे की थी। बतादें कि देश में लगभग हर कंपनी में ओवरटाइम कराया जाता है। ऐसे में नए कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। आधिकारिक सुत्रों की मानें तो इसे 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। सरकार के अधिकारी अभी इस संबंध में सभी पक्षों से विचार विमर्श कर रहे हैं।

ये हैं चार श्रम कानून
श्रम मंत्रालय जिन चार कानूनों को लागू करेगा, इनमें वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की दशाओं पर संहिता और सामाजित सुरक्षा संहिता शामिल है। इन कानूनों को लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय ने एक अप्रैल की योजना बनाई है। मंत्रालय ने पिछले साल मानसून सत्र में संसद की मंजूरी के बाद संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया जानने के लिए मजदूरी को छोड़कर नियमों को पिछले साल नवंबर में जारी कर दिया था।

श्रम कानून को संसद से 2019 में ही मिल गई थी मंजूरी
श्रम कानून को संसद ने साल 2019 में ही मंजूरी दे दी थी और इसके नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया था। लेकिन इसे तब लागू नहीं किया गया था। मंत्रालय चाहती था कि वो चारों कानूनों को एक साथ लागू करे। वहीं श्रम मंत्रालय राज्यों के श्रम कानूनों का अध्ययन करने के लिए जल्दी ही कानूनी सालहकारों को नियुक्त करेगा। मालूम हो कि श्रम पर केंद्र के साथ राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं।

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