School New Guideline : देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से सामने आने लगे है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नियमों में ढील देने के बाद से संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों के पालन को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली में मास्क न पहनने की पहले छूट मिली थी। लेकिन अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
स्कूलों के लेकर बड़ा फैसला
बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह से कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन जरूरी होगा। बिना थर्मल स्कैनिंग के छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोविड संक्रमित माता-पिता को सलाह दी गई है कि वे संक्रमण की स्थिति में बच्चों को स्कूल न भेजें। स्कूलों में क्वारनटीन रूम बनाए जाएं। छात्रों को लंच, स्टेशनरी आइटम शेयर पर रोक लगाई जाए। छात्रों की एंट्री और एग्जिट के वक्त भीड़ से बचाने के लिए स्कूलों के सभी गेट को खोले जाएं। शिक्षक हर दिन छात्रों से छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों में कोविड से संबंधित लक्षणों के बारे में पूछेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह तय करना होगा कि सभी छात्र, स्टाफ, गेस्ट फेस मास्क ठीक से पहनें। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से अपील की जाए।