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NEET-UG बिजली गुल मामला: हाईकोर्ट का फैसला-दोबारा नहीं होगा एग्जाम, अब 75 स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रिजल्ट भी जारी

NEET-UG Power Cut Case: NEET UG 2024 में बिजली गुल होने पर छात्रों द्वारा दायर याचिकाएं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं। कोर्ट ने NTA की रिट अपील को मंजूरी दी और भविष्य के लिए सख्त निर्देश दिए। छात्र अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। neet-ug-power-cut-case-high-court-dismisses-students-petitions-hindi-news-bps

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BP Shrivastava
NEET-UG Power Cut Case

NEET-UG Power Cut Case: NEET UG बिजली गुल मामले में सोमवार, 14 जुलाई को हाईकोर्ट ने NTA (National Testing Agency) की रिट अपील मंजूर करते हुए प्रभावित 75 से ज्यादा स्टूडेंट्स की याचिकाएं खारिज कर दीं। इस मामले में NTA की रिट अपील पर 10 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट के फैसले के बाद NTA ने इन 75 छात्रों को रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

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याचिकाकर्ता छात्रों के वकील मृदुल भटनागर के मुताबिक हाईकोर्ट ने आदेश में सख्ती के साथ कहा कि भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं के दौरान बिजली गुल होने की स्थिति में हर जिले में स्थानीय प्रशासन और NTA द्वारा वैकल्पिक इंतजाम अवश्य किए जाएं।

इधर, याचिका खारिज होने के बाद इंदौर और उज्जैन के प्रभावित 75 से ज्यादा छात्र हाईकोर्ट के इस फैसले से निराश हैं और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मन बना लिया है।

इस आधार पर कोर्ट ने खारिज की याचिका

कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि NTA इस मामले को एक विरोध स्वरूप के रूप में नहीं ले रहा है, स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी निर्णय लेने से पहले, स्पेशलिस्ट की एक कमेटी गठित करके मामले की जांच की गई थी और बाद में उसी कमेटी की राय के मुताबिक दोबारा परीक्षा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

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कोर्ट ने आगे कहा कि हमें नहीं लगता कि यह नीट (यूजी) 2025 की पुनः परीक्षा के लिए उपयुक्त केस है। अतः, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर सभी रिट अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

10 जुलाई को हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा था

इंदौर हाईकोर्ट बेंच में 10 जुलाई को सुनवाई करीब दो घंटे चली थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा था।
यहां बता दें, 4 मई 2025 को NEET-UG की परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई एग्जाम सेंटर्स पर बिजली गुल हो गई थी। जिससे छात्रों को परीक्षा देने में कठिनाई हुई थी।

छात्रों की ओर से यह रखा गया पक्ष

पिछली सुनवाई में 75 याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से एडवोकेट मृदुल भटनागर ने पैरवी की थी और यह तर्क दोहरा दिया था कि यदि इन छात्रों को रि-एग्जाम का अवसर नहीं दिया गया, तो उनका भविष्य प्रभावित होगा। 3 मई के बाद याचिकाएं लगाने वाले 20 से अधिक छात्रों की ओर से एडवोकेट विवेक शरण ने पक्ष रखे थे। उनका अनुरोध इन छात्रों की याचिकाएं भी शामिल की जानी चाहिए।

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सॉलिसिटर जनरल मेहता ने ने क्या रखा तर्क ?

उधर, NTA की ओर से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। सभी सेंटर पर माकूल व्यवस्था थीं। जिन सेंटरों पर बिजली गुल होने की बात कही गई है। वहां भी पावर बैकअप था।

हालांकि, स्टूडेंट्स के वकील मृदुल भटनागर ने कहा था कि NTA ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें तथ्य सही नहीं हैं। NTA ने फीस के नाम 350 करोड़ रुपए लिए हैं। इन सेंटर्स पर बिजली की उचित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। मौके पर कमेटी के सदस्यों ने जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं किया। लंबी बहस में वे सारे तर्क रखे गए, जो पहले भी बताए जा चुके हैं। मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा है।

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NEET UG रिजल्ट केस की टाइमलाइन

  • 4 मई 2025: तेज आंधी और बारिश से बिजली गुल हो गई थी।
  • जिसके चलते इंदौर के 11 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रभावित हुई
  • 15 मई 2025: हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई, NTA से 19 मई तक जवाब मांगा।
  • 19 मई 2025: NTA का जवाब पेश, माना- कई केंद्रों पर 10 मिनट से 1 घंटे तक बिजली नहीं थी। अगली सुनवाई 22 मई तय हुई।
  • 22 मई 2025: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। सुझाव दिया: इंदौर के 24 केंद्रों के छात्रों के लिए कमेटी बनाई जाए। अगली तारीख 26 मई निर्धारित।
  • 26 मई 2025: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए और समय मांगा। इसके बाद 29 मई को अगली सुनवाई की तारीख लगी।
  • 29 मई 2025: हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई नंबर नहीं आने के कारण टल गई।
  • 5 जून 2025: हाईकोर्ट ने आखिरी सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख तय की।
  • 9 जून 2025: NTA की रिपोर्ट में तर्क दिया कि जिन सेंटरों में बिजली गुल हुई थी, वहां पावर बैकअप था। याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स के वकील मृदुल भटनागर ने कहा NTA के एक सेंटर ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट में खुद लिखा है कि सेंटर पर पॉवर बैकअप जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। अगली तारीख 23 जून तय की गई।
  • 23 जून 2025: NTA ने तर्क दिया 75-80 स्टूडेंट्स के लिए फिर से भी एग्जाम करना ठीक नहीं है। करीब डेढ़ घंटा सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा।
  • 10 जुलाई 2025: दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा था।
  • 14 जुलाई 2025: कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स की याचिका खारिज कर दी और NTA की दलील स्वीकार कर ली।

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